सुंदरनगर: पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत एक महिला के खिलाफ नौकरी पाने के लिए जमा करवाए गए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी महिला के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.
धारा 420 में मामला दर्ज
सीडीपीओ सुंदरनगर की शिकायत पर दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ करने पर महिला खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार मंडी जिला के निहरी क्षेत्र के पौड़ाकोठी में वर्ष 2007 में आरोपी महिला ने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए अन्य आवेदकों सहित आवेदन किया था. इस प्रक्रिया के दौरान उक्त महिला को नौकरी नहीं मिली और उसकी ओर से इस नियुक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई, लेकिन जब मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां जांच में महिला की ओर से आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ करने की बात सामने आई.
महिला के खिलाफ कार्य पत्र देकर मामला दर्ज
इस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं. वहीं मामले में सीडीपीओ सुंदरनगर कृष्ण पाल शर्मा ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है.
डीएसपी सुंदरनगर ने की मामले की पुष्टि
मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने की है. उन्होंने कहा कि सीडीपीओ सुंदरनगर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है. अब देखना होगा सीडीपीओ द्वारा सुंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई शिकायत के मामले में जांच कहां तक जा पहुंचती है.
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