सराज: जिला मंडी के सराज में प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर में धारा 144 लगा दी गई है. इसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला आगामी दिनों में उंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली भारी बर्फबारी को लेकर किए गए पूर्वानुमान को देखते हुए लिया गया है. यह जानकारी उपमंडलाधिकारी थुनाग पारस अग्रवाल ने दी. (Section 144 imposed in Shikari Mata Temple)
29 दिसंबर से लागू होगी धारा 144- उपमंडलाधिकारी ने कहा कि आगामी 29 दिसंबर से यह कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि इस अवधि में आम नागरिकों के शिकारी माता मंदिर में प्रवेश के साथ-साथ यहां पर्यटकों तथा ट्रैकर्ज के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. शिकारी माता मंदिर के कपाट आम नागरिकों व श्रद्धालुओं-पर्यटकों के दर्शन के लिए मार्च या अप्रैल, 2023 से विधिवत रूप से खोले जाएंगे.
पारस अग्रवाल ने कहा कि सर्दियों के मौसम में शिकारी माता मंदिर क्षेत्र में 8 से 10 फीट तक बर्फ गिरती है. वहीं, कड़ाके की ठंड व भारी हिमपात से जंजैहली-माता शिकारी मंदिर सड़क भी जाम रहती है. लिहाजा, इन दिनों में जोखिम न लें और शिकारी माता मंदिर की ओर जाने का प्रयास न करें. एसडीएम ने कहा कि यदि कोई भी पर्यटक व ट्रेकर और स्थानीय निवासी शिकारी माता मंदिर की ओर जाने का प्रयास करता है और उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
पिछले साल आदेश की अवहेलना के कारण हुआ था हादसा- गौरतलब है कि पिछले साल भी स्थानीय प्रशासन की मनाही के बाबजूद पर्यटकों और श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना लगा रहा. जिसके चलते एक करसोग निवासी पर्यटक बर्फ में फंस गए थे. जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. वहीं, जनवरी 2017 में हमीरपुर से आईआईटी के दो छात्र घूमने के सिलसिले में आए थे. वे स्थानीय लोगों के बार-बार मनाही करने के बाबजूद भी नहीं रूके थे और भारी बर्फबारी के कारण दोनों छात्रों की मौत हो गई थी. फिर से ऐसी घटना न हो इसके लिए प्रशासन पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं. (Section 144 in Shikari Mata Temple) (Shikari Mata Temple in Mandi)
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