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पंचायती राज चुनावों के लिए 23 दिसंबर तक दर्ज कराए जा सकेंगे नामः DC मंडी

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Published : Dec 21, 2020, 9:00 PM IST

हिमाचल में पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह अपना नाम 23 दिसंबर तक दर्ज करवा सकेंगे. 23 दिसंबर के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

Names can be registered for Panchayati Raj elections till December 23
पंचायती राज चुनावों के लिए 23 दिसंबर तक दर्ज कराए जा सकेंगे नाम

मंडीः हिमाचल में पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन विभाग ने चुनाव का कर्यक्रम तय कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार तीन चरणों में पंचायती राज के चुनाव होंगे. मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 23 दिसंबर के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है वह अपना नाम सम्मिलित करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी मण्डी स्थित भ्यूली के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र संख्या 2 पर दोहरी प्रति में दो रुपये का शुल्क अदा कर नांमाकन के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है.

मंडी में 559 पंचायतें और 7.45 लाख मतदाता

मंडी जिला में कुल 559 पंचायतें हैं जिसमें करीब 7.45 लाख वोटर हैं. इनमें करीब 3.75 लाख महिला मतदाता और लगभग 3.70 पुरुष मतदाता हैं. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 24(3) में प्रावधान अनुसार नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात नियत अन्तिम तारीख से नौ दिन के पहले तक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतू जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जा सकता है.

23 दिसंबर तक सूची में दर्ज करवा सकेंगे नाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 दिसम्बर को उक्त नियम 32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है और इस अधिसूचित कार्यक्रम में नांमाकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2021 अधिसूचित की गई है. इस वजह से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाने की अन्तिम तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ेंः सिरमौर बीजेपी अध्यक्ष का दावा, तीनों नगर निकायों में भाजपा जीत का परचम लहराएगी

मंडीः हिमाचल में पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन विभाग ने चुनाव का कर्यक्रम तय कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार तीन चरणों में पंचायती राज के चुनाव होंगे. मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 23 दिसंबर के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है वह अपना नाम सम्मिलित करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी मण्डी स्थित भ्यूली के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र संख्या 2 पर दोहरी प्रति में दो रुपये का शुल्क अदा कर नांमाकन के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है.

मंडी में 559 पंचायतें और 7.45 लाख मतदाता

मंडी जिला में कुल 559 पंचायतें हैं जिसमें करीब 7.45 लाख वोटर हैं. इनमें करीब 3.75 लाख महिला मतदाता और लगभग 3.70 पुरुष मतदाता हैं. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 24(3) में प्रावधान अनुसार नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात नियत अन्तिम तारीख से नौ दिन के पहले तक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतू जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जा सकता है.

23 दिसंबर तक सूची में दर्ज करवा सकेंगे नाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 दिसम्बर को उक्त नियम 32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है और इस अधिसूचित कार्यक्रम में नांमाकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2021 अधिसूचित की गई है. इस वजह से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाने की अन्तिम तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई है.

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