मंडी: आजकल के दौर में लोगों के बीच में स्ट्रीट फूड का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं स्ट्रीट फूड में सही से साफ सफाई का ध्यान न रखने से ये कई तरह की बीमारियों का कारण बन रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर स्ट्रीट फूड को लेकर गाइडलाइन जारी करता रहता है. मगर बावजूद इसके कई स्ट्रीट वेंडर इन गाइडलाइन को दरकिनार कर देते हैं और स्वाद के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं.
स्वच्छ आहार की ओर एमसी मंडी की पहल: ऐसे में लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ आहार मिले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है. नगर निगम मंडी ने इस काम को लेकर कमर कस ली है. शहर में कहां पर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है और कैसे बेचा जा रहा है, इन सभी पर नगर निगम मंडी के अधिकारियों की पैनी नजर रहेगी. मंडी शहर में लोगों को साफ-सुथरा और सही खाना मिले, इसके लिए मंडी नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के वेंडर्स को जागरूक किया. इसके लिए मंडी के टाउन हॉल में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें करीब 80 स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने हिस्सा लिया. जिसमें इन्हें रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी गई.
रजिस्ट्रेशन न होने पर लाखों रुपयों का जुर्माना: नगर निगम मंडी की सह आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर विजया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के तहत किस तरह का रॉ मटेरियल खरीदना है, किस तरह से साफ-सफाई रखते हुए खाना तैयार रखना है इत्यादि से संबंधित जानकारी मंडी शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई. इसके अलावा इन वेंडर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहा गया, लेकिन अगर कोई स्ट्रीट वेंडर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो नगर निगम मंडी द्वारा उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. डॉ. विजना ने कहा कि शहर में जनता से खिलवाड़ करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.
अखबार या स्याही लगे कागज के इस्तेमाल पर सख्त मनाही: इसके साथ ही खाने की पैकिंग को लेकर भी नगर निगम मंडी ने स्ट्रीट वेंडर्स को जरूरी गाइडलाइन दी है. वेंडर्स को अखबार या किसी अन्य प्रकार के स्याही लगे कागज में लोगों को खाने की चीजें देने से मना किया गया है. सह आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर विजया ने बताया कि अखबार या स्याही लगे कागज में खाने-पीने से कैंसर जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है. उन्होंने वांडरर्स और अन्य दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी विक्रेता स्याही लगे कागज या अखबार में खाने पीने का सामान देते हुए पकड़ा गया, तो फिर उसकी खैर नहीं. नगर निगम मंडी का खाद्य सुरक्षा विभाग कानून के तहत विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करेगा. इसके लिए विभाग समय-समय पर शहर में औचक निरीक्षण के साथ-साथ छापेमारी भी करेगा.
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