मंडी: जिला मंडी में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर जिला पुलिस ओर सख्ती से निपटने जा रही है. मंडी पुलिस ने 12 नवंबर से टू व्हीलर राईडर के साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है. हालांकि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने इस एक्ट के पदचिन्हों पर अभी से चलना शुरू कर दिया है.
इसके लिए 11 नवंबर तक पुलिस जिला भर में अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी और 12 नवंबर से इस नियम की अवहेलना करने वालों के चालान काटना शुरू कर दिए जाएंगे. जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में एसपी मंडी ने सभी थाना प्रभारियों को इस संदर्भ में सख्त दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि टू व्हीलर पर चालक के साथ बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा न करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, जिला पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ओवरस्पीड और ओवरलोडिंग को लेकर भी सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं. एसपी ने कहा कि सभी पुलिस थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में दिन रात नाके लगाएं और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएं. एसपी मंडी ने ऐसे लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करवाने की सिफारिश भी संबंधित एसडीएम को करने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, उन्होंने लोगों से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की है.