मंडीः जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके शर्मा की विशेष अदालत ने बलबीर सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2016 को बल्ह पुलिस थाना का एक दल मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार की अगुवाई में नागचला के पास नाकाबंदी पर तैनात था.
इस दौरान मंडी की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका गया. बस की चेकिंग के दौरान एक यात्री पुलिस दल को देखकर घबरा गया. पुलिस ने संदेह के आधार पर उक्त यात्री को बैग सहित बस से उतारा और उसके बैग की तलाशी ली.
तलाशी के दौरान आरोपी के कैरी बैग में से एक किलो 18 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चरस तस्करी का अभियोग साबित हुआ है. सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते नरम रूख अपनाया जाए, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को कड़ी सजा की दलील दी गई.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से व्यवसायिक मात्रा में चरस बरामद हुई है. जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है.
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