मंडी: पिता की हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge)-2 पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाई. जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 12 जून 2015 को सरकाघाट (Sarkaghat) उपमंडल के बल्द्वाड़ा मतेहड़ी गांव निवासी विजय सिंह उर्फ जय सिंह ने अपने पिता उदय भानू को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था.
इस संदर्भ में पुलिस थाना सरकाघाट में हत्या का मुकदमा (murder case) दर्ज हुआ और नरदेव सिंह ने मामले की जांच करके चालान कोर्ट में पेश किया.अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय सिंह उर्फ जय सिंह पुत्र उदय भानू निवासी गांव बल्द्वाडा मतेहडी डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट पर हत्या करने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है.
इस पर अदालत ने आरोपी विजय सिंह को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 3000 अदा करने की सजा भी सुनाई गई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छः महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.
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