मंडी: जिला मंडी में 4 साल पहले हेरोइन के साथ पकड़े गए एक आरोपी को अदालत ने 2 साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने सदर तहसील के बैहल (पैड़ी) निवासी अमर चंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया है.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: जानकारी के अनुसार 4 जनवरी 2019 को सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी हेरोइन बेचने के अवैध धंधे में संलिप्त है. जिस पर पुलिस दल आईटीआई गेट के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति वहां मौजूद एक कार में बैठने लगा. उक्त व्यक्ति ने पुलिस को देख कर अपने हाथ में पकड़े एक पैकेट को फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे काबू किया और उस पैकेट को अपने कब्जे में लिया.
आरोपी से 14.3 ग्राम हेरोइन बरामद: मंडी पुलिस ने गवाहों के सामने पैकेट को चेक किया तो इसमें से 14.3 ग्राम हेरोइन पाई गई. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया था. तहकीकात पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने 14 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21 के तहत हेरोइन रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है. जिसके चलते अदालत ने आरोपी को 2 साल का कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.
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