करसोग: उपमंडल करसोग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूंनाग प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनने का गौरव प्राप्त हुआ है. इस बारे में बीएमओ करसोग ने तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र जारी किया है. जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूंनाग को 100 में से 94 अंक प्राप्त हुए है.
प्रदेश का पहला तंबाकू फ्री शिक्षण संस्थान
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 20 जुलाई 2020 को शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके लिए सरकार ने पैरामीटर निर्धारित किए हैं. जिसका मूल्यांकन करने के लिए एक टीम गठित की गई है. जो शिक्षण संस्थान में जाकर तय मापदंडों का मूल्यांकन करती है.
इस दौरान अगर कोई शिक्षण संस्थान 90 या इससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो संबंधित क्षेत्र का बीएमओ तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र जारी करता है. ऐसे में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूंनाग ने सरकार की ओर से तय प्रोटोकॉल में खरा उतरते हुए प्रदेश का पहला तंबाकू फ्री शिक्षण संस्थान बनने का मुकाम हासिल किया है. इससे करसोग क्षेत्र के लोगों ने खुशी प्रकट की है और स्कूल प्रशासन सहित पंचायत को बधाई दी है.
तंबाकू मुक्त बनाने के लिए ये है दिशा निर्देश
शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए दिशा निर्देश तय किए है. इसके मुताबिक शिक्षण संस्थान के प्रवेश द्वार सीमा पर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड लगा होना चाहिए और उस पर संस्थान के नोडल अधिकारी का नाम पदनाम फोन नंबर लिखा होना चाहिए. शिक्षण संस्थान की सीमा के अंदर सिगरेट बीड़ी के टुकड़े टोटे या तंबाकू के पैकेट स्कूल के आगे नहीं मिलना चाहिए.
शिक्षण संस्थान में उपयुक्त स्थान पर तंबाकू से होने वाले नुकसान पोस्टर के प्रारूप इस पुस्तिका के साथ संलग्न होने चाहिए. शिक्षण संस्थान में प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार तम्बाकू नियंत्रण पर कोई कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, जैसे की रैली, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता या सेमिनार आदि.
शिक्षण संस्थान के प्रभारी को स्वयं या किसी अध्यापक को तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिसका नाम बोर्ड क और ख में लिखा होना चाहिए. शिक्षण संस्थान की नियमावली में शिक्षण संस्थान के अंदर तंबाकू का प्रयोग न करने का प्रावधान होना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री ना हो शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे की निशानदेही होनी चाहिए.
रिहायशी व्यावसायिक क्षेत्र अथवा सड़क इत्यादि पर 100 गज के दायरे को किसी पक्के रंग से अंकित किया जा सकता है. जिससे 100 गज के भीतर तंबाकू पदार्थों की बिक्री का एक ही नजर में पता चल सके.
बीएमओ करसोग डॉ कंवर गुलेरिया ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूंनाग को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है. जिसके लिए शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त का प्रमाण पत्र जारी किया गया है.
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