सुंदरनगर: मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में परिवार वालों ने 17 साल की नाबालिग बेटी की दो बार शादी करवा दी गई है. पहली शादी से एक बेटी है और अब दूसरी शादी से पेट में पांच माह का गर्भ पल रहा है.
दूसरी बार शादी करवाने से परिवार के लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं. मामले में दोनों बार ही शादी का पंजीकरण नहीं हुआ. पहली बार 15 साल की उम्र में शादी करवाने का पता चलने पर बाल कल्याण समिति मंडी ने लड़की का रेस्क्यू करवाया था. लड़की उस समय गर्भवती थी.
परिवार वालों पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं
समिति ने रेस्क्यू करने के बाद लड़की को परिवार के हवाले कर दिया था. हालांकि नाबालिगा से शादी करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अवश्य की, लेकिन परिवार वालों पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया.
करीब एक साल पहले दोबारा लड़की की शादी कर दी गई. बाल संरक्षण इकाई को जब इस बात का पता चला तो नाबालिगा को दोबारा रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया. समिति ने लड़की को दोबारा उसके परिजनों के हवाले कर दिया.
वहीं, मामले में बाल विकास अधिकारी सुंदरनगर कृष्ण पाल ने नाबालिगा के परिवार के खिलाफ बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज करने की सिफारिश की थी जिस पर पुलिस ने परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर कृष्ण पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सुंदरनगर उपमंडल के गांव से बाल विवाह का मामला सामने आया था जिस पर उन्होंने पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा पहले भी मामले का संज्ञान लिया गया था और जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मंडी द्वारा भी हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है.
मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने बताया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर की ओर से सुंदरनगर थाना में शिकायत मिली थी. उसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.