ETV Bharat / state

चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 8 लाख का जुर्माना

मंडी में 7 लाख के चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह के कारावास और 8 लाख का जुर्माना लगाया. न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया.मामला गाड़ी की खरीदी को लेकर था.

Czech bounced imprisonment in 6 months
चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 8 लाख का जुर्माना
author img

By

Published : Jan 3, 2020, 11:59 AM IST

मंडी: न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास और 8 लाख का जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र चंद्रमणि निवासी कुन, डाकघर देवधार ने आरोप लगाया था कि जगदीश कुमार निवासी कोटमेर्स, तहसील सदर जिला मंडी ने उससे गाड़ी गाड़ी खरीदी. उसने 7 लाख का चेक दिया जब चेक बैंक में लगया गया तो बाउंस हो गया.

शिकायतकर्ता ने बार-बार राशि मांगी लेकिन आरोपी ने नहीं दी. उसके बाद वकील के माध्यम से नोटिस भेजा गया. अधिवक्ता नरेश कुमार ने बताया न तो नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही कोई भुगतान किया गया. उसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई. आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

मंडी: न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास और 8 लाख का जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र चंद्रमणि निवासी कुन, डाकघर देवधार ने आरोप लगाया था कि जगदीश कुमार निवासी कोटमेर्स, तहसील सदर जिला मंडी ने उससे गाड़ी गाड़ी खरीदी. उसने 7 लाख का चेक दिया जब चेक बैंक में लगया गया तो बाउंस हो गया.

शिकायतकर्ता ने बार-बार राशि मांगी लेकिन आरोपी ने नहीं दी. उसके बाद वकील के माध्यम से नोटिस भेजा गया. अधिवक्ता नरेश कुमार ने बताया न तो नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही कोई भुगतान किया गया. उसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई. आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: बड़ोगला में फटा गैस सिलेंडर, धू-धू कर जला दो मंजिला मकान

ये भी पढ़ें: शिक्षा विभाग करेगा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

Intro:चैक बाऊंस मामले में आरोपी को 6 माह के कारवास के साथ भरना होगा 8 लाख जुर्मानाBody:मंडी : न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास के साथ 8 लाख रुपए के जुर्माने व मुआवजे की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र चंद्रमणि निवासी कुन, डाकघर देवधार का आरोप था कि जगदीश कुमार निवासी कोटमोर्स, तहसील सदर जिला मंडी ने उससे गाड़ी खरीदी थी और इसकी एवज में उसे 7 लाख रुपए का चैक दिया था।
जब कृष्ण कुमार ने इस चैक को वसूली के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में राशि न होने के कारण यह चैक बाऊंस हो गया। और शिकायतकर्ता ने दोषी व्यक्ति से बार-बार राशि मांगी लेकिन आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। जिसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से दोषी को नोटिस भेज बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जाये लेकिन दोषी ने न तो पैसों का भुगतान किया और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।
उसके बाद शिकायतकर्ता ने उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान पर दर्ज कर दोषी के खिलाफ आरोप साबित हुए। अधिवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद 8 लाख रुपए के मुआवजे व 6 माह कैद की सजा सुनाई है।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.