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भाभी की हत्या करने में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 7 साल पहले की थी हत्या - कुलभूषण गौतम

मंडी में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने 12 फरवरी 2014 को भाभी की हत्या करने के मामले में आरोपी देवर को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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मंडी कोर्ट
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Published : Mar 30, 2021, 8:07 PM IST

मंडी: मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने भाभी के हत्यारे को 7 साल बाद आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं आरोपी द्वारा जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि हत्या का ये मामला साल 2014 का है.

12 फरवरी 2014 को आरोपी ने की थी भाभी की हत्या

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह ने अपने मकान के लिए पानी की पाइप दबाने के लिए बिजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था, तभी आलम सिंह की भाभी ने खेत को खोदने का कारण पूछा तो उसने अपने हाथ में ली हुई कस्सी पर उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी के खिलाफ सुंदरनगर थाना में मामला दर्ज किया गया और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पेश किया गया.

धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी न्यायवादी सुंदर नगर नाचन सिंह ने की और अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए.

उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्षकी दलीलें सुनने के बाद आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह को भाभी की हत्या करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें: नगर निगम चुनाव: धर्मशाला में CM ने की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन

मंडी: मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने भाभी के हत्यारे को 7 साल बाद आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं आरोपी द्वारा जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि हत्या का ये मामला साल 2014 का है.

12 फरवरी 2014 को आरोपी ने की थी भाभी की हत्या

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह ने अपने मकान के लिए पानी की पाइप दबाने के लिए बिजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था, तभी आलम सिंह की भाभी ने खेत को खोदने का कारण पूछा तो उसने अपने हाथ में ली हुई कस्सी पर उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी के खिलाफ सुंदरनगर थाना में मामला दर्ज किया गया और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पेश किया गया.

धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी न्यायवादी सुंदर नगर नाचन सिंह ने की और अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए.

उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्षकी दलीलें सुनने के बाद आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह को भाभी की हत्या करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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