करसोग: जिला मंडी के करसोग में बाल विकास परियोजना के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाएंगे. दरअसल, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है. इसके लिए पात्र महिला उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. जो सादे कागज में जरूरी दस्तावेजों के साथ विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में लिए जाएंगे. वहीं, बाल विकास परियोजना अधिकारी विपाशा भाटिया ने बताया है कि आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसकी आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है.
एसडीएम ऑफिस में होगी दस्तावेजों की जांच: दरअसल, करसोग के तहत विभिन्न 29 आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पद भरे जाने हैं. इनमें 13 पद आंगनबाडी कार्यकर्ता, जबकि 16 पद सहायिकाओं के भरे जाने है. इन पदों के लिए इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों को 10 नवंबर, 2023 तक सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करवाना होगा. इसके बाद 21 नवंबर को एसडीएम ऑफिस में दस्तावेजों का जांच और सत्यापन किया जाएगा. इस दिन आवेदनकर्ता को मूल दस्तावेजों सहित सुबह 10 बजे एसडीएम ऑफिस में उपस्थित होना होगा.
इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाएंगे पद: करसोग बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी केंद्र कुंड, गुजरोधार, कशौहल, भनेरा, कांडी, ममेल, ग्वालपुर, ठहली, नस्वार, भमनाडा, बरोड़, मैहरन, शकरिंडी में कार्यकर्ताओं के 13 पद भरे जाएंगे. वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र जाच्छ, महासूधार, काहणों, कांडा, कांडी, , मझास, शोपा, शिल्लीसेरी, सराहन, मशोग, नराश, मनोला, सांवीधार, बेलूढांक, चेखवा ग्वालपुर में सहायिकाओं के कुल 16 पद भरे जाएंगे.
ये है नियम और शर्तें: महिला उम्मीदवार संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के गांव की निवासी होनी चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए. कार्यकर्ता के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, आवेदन कर्ता की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जिसकी परिवार की वार्षिक आय सालाना 50 हजार से अधिक न हो और आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार की ओर से जारी होना चाहिए. इसके अतिरिक्त यदि कोई पात्र आंगनबाडी सहायिका कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन करती है, तो उसे मिलने वाले मासिक मानदेय को आय में नहीं जोड़ा जाएगा.
ये दस्तावेज जरूरी: महिला उम्मीदवार को परिवार नकल की छायाप्रति, आंगनबाडी केंद्र का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हिमाचली स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी पंचायत प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र 40 फीसदी से अधिक विकलांगता, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, अनाथ, बालिका आश्रम, बेसहारा, एकल नारी, ऐसी महिला जिसका पति सात सालों से लापता हैें और जिसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई हो से संबंधित दस्तावेज आवश्यक है.
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