कुल्लू: आयकर विभाग द्वारा पतलीकूहल में स्थानीय व्यापार मंडल, व्यापार संघ, बार काउंसिल, होटल एसोसिएशन, सब्जी मंडी के कारोबारियों के लिए आयकर संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
आयकर कृष्ण लाल ने व्यवसायियों को बताया कि जिसकी कुल आयकर विवरणी भरने के लिए तय सीमा से अधिक होती है, उन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है. इसी तरह जिनकी वार्षिक कर अदायगी 10 हजार रुपये या इससे अधिक है तो आयकर अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान करना होगा.
आयकर कृष्ण लाल ने सभी प्रकार के करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि विवरणी में सही जानकारी न देने अथवा कर चोरी की एवज में कठोर कार्रवाई का प्रावधान है.