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राफ्ट चालकों के लिए भी बनाए जा रहे हैं नियम, चालकों सहित गाइड की होगी जांच - राफ्ट चालकों के लिए नियम

कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के बाद अब पर्यटन विभाग राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना रहा है. बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करवाने वालों पर कड़े नियम बना रहा है. पर्यटन विभाग द्वारा बजौरा से मनाली तक के राफ्ट चालकों सहित गाइडों की जांच करने की तैयारी में हैं.

raft drivers in kullu
कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के बाद अब पर्यटन विभाग राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना रहा है
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Published : Dec 27, 2019, 2:47 PM IST

कुल्लू: साहसिक गतिविधियों के दौरान हो रहे हादसों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली सख्त हो गया है. विभाग अब बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करवाने वालों पर कड़े नियम बना रहा है. पर्यटन विभाग द्वारा बजौरा से मनाली तक के राफ्ट चालकों सहित गाइडों की जांच करने की तैयारी में हैं.

बता दें कि अगर कोई बिना लाइसेंस साहसिक गतिविधियों को करवाता हुए पकड़ा हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विभाग नियमों को दरकिनार कर पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को ढील देने के मूड में नहीं है.

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राफ्ट चालकों के लिए भी बनाए जा रहे हैं नियम

जिला के कुछ स्थलों पर कुछ एजेंसियां बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग सैलानियों को करवा रही है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रख उन रिवर राफ्टिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग करवा रही होंगी.

वीडियो.

पर्यटन विभाग के मुताबिक बिना लाइसेंस के लिए भी नियम कड़े बनाए जाएंगे. गौर रहे कि कुछ समय से बाशिंग में भी बिना लाइसेंस रिवर राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट को सीज किया था.

कब कब हुई राफ्टिंग में मौत

20 अक्टबूर 2017 को सेऊबाग में राफ्टिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई थी. इसके बाद 29 मार्च 2019 को भुंतर में राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत हो गई. इसके बाद 16 सितंबर 2019 को बजौरा में राफ्ट के पलटने से इसमें सवार पर्यटक की मौत हो गई थी. ऐसे मामलों को संज्ञान लेते हुए अब नियमों को कड़ा बनाने की तैयारी चल रही है.

जिला में है 93 एजेंसियां और 363 पंजीकृत राफ्टें

जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है. यहां पर 288 लाईसेंस गाइड है जबकि 93 एजेसियां है. इसमें रायसन में 12, बबलेी में 53 और पीरड़ी में 28 एजैंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत राफ्टें रेस्क्यू राफ्ट सहित 363 है. इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पीरड़ी में 134 राफ्टें है.

ये भी पढे़ं: नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : कचरे से निपटने के लिए GHMC बना रहा है ग्रीन स्ट्रीट वेंडिंग जोन

कुल्लू: साहसिक गतिविधियों के दौरान हो रहे हादसों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली सख्त हो गया है. विभाग अब बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करवाने वालों पर कड़े नियम बना रहा है. पर्यटन विभाग द्वारा बजौरा से मनाली तक के राफ्ट चालकों सहित गाइडों की जांच करने की तैयारी में हैं.

बता दें कि अगर कोई बिना लाइसेंस साहसिक गतिविधियों को करवाता हुए पकड़ा हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विभाग नियमों को दरकिनार कर पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को ढील देने के मूड में नहीं है.

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राफ्ट चालकों के लिए भी बनाए जा रहे हैं नियम

जिला के कुछ स्थलों पर कुछ एजेंसियां बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग सैलानियों को करवा रही है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रख उन रिवर राफ्टिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग करवा रही होंगी.

वीडियो.

पर्यटन विभाग के मुताबिक बिना लाइसेंस के लिए भी नियम कड़े बनाए जाएंगे. गौर रहे कि कुछ समय से बाशिंग में भी बिना लाइसेंस रिवर राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट को सीज किया था.

कब कब हुई राफ्टिंग में मौत

20 अक्टबूर 2017 को सेऊबाग में राफ्टिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई थी. इसके बाद 29 मार्च 2019 को भुंतर में राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत हो गई. इसके बाद 16 सितंबर 2019 को बजौरा में राफ्ट के पलटने से इसमें सवार पर्यटक की मौत हो गई थी. ऐसे मामलों को संज्ञान लेते हुए अब नियमों को कड़ा बनाने की तैयारी चल रही है.

जिला में है 93 एजेंसियां और 363 पंजीकृत राफ्टें

जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है. यहां पर 288 लाईसेंस गाइड है जबकि 93 एजेसियां है. इसमें रायसन में 12, बबलेी में 53 और पीरड़ी में 28 एजैंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत राफ्टें रेस्क्यू राफ्ट सहित 363 है. इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पीरड़ी में 134 राफ्टें है.

ये भी पढे़ं: नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : कचरे से निपटने के लिए GHMC बना रहा है ग्रीन स्ट्रीट वेंडिंग जोन

Intro:राफ्ट चालकों के लिए भी बनाए जा रहे हैं नियम

नियमों की कसौटी पर खरा न उतरने पर नहीं चला पाएंगे राफ्टBody:



जजिला कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के बाद अब पर्यटन विभाग राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना रहा है। साहसिक गतिविधियों के दौरान हो रहे हादसों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली सख्त हो गया है। विभाग अब बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करवाने वालों कड़े नियम बना रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा बजौरा से मनाली तक के राफ्ट चालकों सहित गाइडों की जांच करने की तैयारी में हैं। अगर कोई बिना लाइसेंस साहसिक गतिविधियों को करवाता हुए पकड़ा हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग नियमों को दरकिनार कर पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को ढील देने के मूड में नहीं है। जिला के कुछ स्थलों पर कुछ रिवर राफ्टिंग एजेंसियां बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग सैलानियों को करवा रही है। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रख उन रिवर राफ्टिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग करवा रही होंगी। पर्यटन विभाग के के मुताबिक बिना लाइसेंस के लिए भी नियम कड़े बनाए जाएंगे। गौर रहे कि कुछ समय से बाशिंग में भी बिना अनुमति और लाइसेंस रिवर राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट को सीज किया था। जिला में सैकड़ों युवा रिवर राफ्टिंग के कारोबार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। साहसिक गतिविधियों में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन नियमों की अनुपालना न होने पर कई पर्यटक इसमें जान भी गंवा रहे हैं। इसी वर्ष बजौरा के पास पलटी राफ्ट में पर्यटक की मौत भी नियमों की अनदेखी के चलते हुई थी।

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कब कब हुई राफ्टिंग में मौत

20 अक्टबूर 2017 को सेऊबाग में राफ्टिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2019 को भुंतर में राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत हो गई। इसके बाद 16 सितंबर 2019 को बजौरा में राफ्ट के पलटने से इसमें सवार पर्यटक की मौत हो गई थी। ऐसे मामलों को संज्ञान लेते हुए अब नियमों को कड़ा बनाने की तैयारी चल रही है।

Conclusion:
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जिला में है 93 एजेंसियां और 363 पंजीकृत राफ्टें

जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है। यहां पर 288 लाईसेंस गाइड है जबकि 93 एजैंसियां है। इसमें रायसन में 12, बबलेी में 53 और पीरड़ी में 28 एजैंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत राफ्टें रेस्क्यू राफ्ट सहित 363 है। इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पीरड़ी में 134 राफ्टें है।

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बार-बार नियमों की हो रही अवहेलना को लेकर अब विभाग सख्त हो गया गया है। इसके लिए अब कड़े नियम बनाएं जाएंगे मनाली से बजौरा तक चली साहसिक गतिविधियों को जांचा जाएगा। राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग में खामियां पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कर्नल नीरज राणा निदेशक पर्वतारोहण संस्थान मनाली ।
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