कुल्लू: साहसिक गतिविधियों के दौरान हो रहे हादसों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली सख्त हो गया है. विभाग अब बिना लाइसेंस पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करवाने वालों पर कड़े नियम बना रहा है. पर्यटन विभाग द्वारा बजौरा से मनाली तक के राफ्ट चालकों सहित गाइडों की जांच करने की तैयारी में हैं.
बता दें कि अगर कोई बिना लाइसेंस साहसिक गतिविधियों को करवाता हुए पकड़ा हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विभाग नियमों को दरकिनार कर पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को ढील देने के मूड में नहीं है.
जिला के कुछ स्थलों पर कुछ एजेंसियां बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग सैलानियों को करवा रही है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रख उन रिवर राफ्टिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो बिना अनुमति के रिवर राफ्टिंग करवा रही होंगी.
पर्यटन विभाग के मुताबिक बिना लाइसेंस के लिए भी नियम कड़े बनाए जाएंगे. गौर रहे कि कुछ समय से बाशिंग में भी बिना लाइसेंस रिवर राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट को सीज किया था.
कब कब हुई राफ्टिंग में मौत
20 अक्टबूर 2017 को सेऊबाग में राफ्टिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई थी. इसके बाद 29 मार्च 2019 को भुंतर में राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत हो गई. इसके बाद 16 सितंबर 2019 को बजौरा में राफ्ट के पलटने से इसमें सवार पर्यटक की मौत हो गई थी. ऐसे मामलों को संज्ञान लेते हुए अब नियमों को कड़ा बनाने की तैयारी चल रही है.
जिला में है 93 एजेंसियां और 363 पंजीकृत राफ्टें
जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है. यहां पर 288 लाईसेंस गाइड है जबकि 93 एजेसियां है. इसमें रायसन में 12, बबलेी में 53 और पीरड़ी में 28 एजैंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत राफ्टें रेस्क्यू राफ्ट सहित 363 है. इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पीरड़ी में 134 राफ्टें है.