कुल्लू : जिला खनन विभाग ने एक स्टोन क्रशर को सीज कर दिया. जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति के चल रहे क्रशर को लेकर विभाग ने शिकंजा कसा है. शिकायत मिलने पर विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. बिना अनुमति के क्रशर चलाया जा रहा था. खनन अधिकारी सुरेश कुमार और खनन निरीक्षक विजय कुमार की टीम ने ये कार्रवाई की है. स्टोन क्रशर फोरलेन कंपनी से संबंधित है.
दो लाख जुर्माना भी लगाया
बजौरा के हाट में लगाए गए स्टोन क्रशर पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विभाग की इस कार्रवाई से जिले में अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला खनन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि क्रशर को बिना अनुमति के चलाने की शिकायतें विभाग को मिल रही थी. क्रशर की अनुमति कुछ माह पूर्व ही खत्म हो गई थी और कंपनी ने फिर से नवीनीकरण नहीं किया.
पांच लाख तक का लग सकता है जुर्माना
उल्लंघन करने पर विभाग ने कंपनी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सात दिनों का समय दिया था. उचित जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब अवैध खनन संबंधी नियम सख्त हो गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है.
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