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आनी में फ्लाइंग स्क्वॉड गठित, टीम शादी व अन्य समारोहों पर रखेगी नजर

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Published : Apr 26, 2021, 9:42 PM IST

उपमंडल आनी में शादी व अन्य समारोह पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड से नजर रखी जाएगी. एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि जो लोग बाहर से प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा. चेत सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील की है.

Flying squad formed in Ani
फोटो

आनीः उपमंडल आनी में भीड़ पर फ्लाइंग स्क्वॉड से नजर रखी जाएगी. इसके लिए फ्लाइंग स्क्वॉड गठित भी कर ली गई हैं. बीडीओ, तहसीलदार, सीडीपीओ, नायब तहसीलदार और विभिन्न विभागों के एसडीओ को इसमें शामिल किया गया है. यदि बिना अनुमति समारोह आयोजित होते हैं या भीड़ एकत्रित होती है तो फ्लाइंग स्क्वॉड इस पर विशेष नजर रखेंगे.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सरकारी दिशा-निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए एसडीएम आनी चेत सिंह की अगुवाई में हुई बैठकों में ये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए. आनी में उन्होंने बैठक की अगुवाई की और निरमंड में अधिकारियों के साथ उन्होंने वर्चुअल माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि विवाह और दाह संस्कार के अलावा किसी भी समारोह को आयोजित करने की अनुमति नहीं है. यदि लोग ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी और फ्लाइंग स्क्वॉड को इसका महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है.

साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों और निगरानी कमेटियों को भी इस संबंध में सहयोग अनिवार्य होगा. इस मौके पर कोविड-19 सैंपलिंग को बढ़ाने पर भी मंथन किया गया. बैठक के दौरान एसडीएम ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करने की अपील की.

लोग आरोग्य सेतु एप पर करें पंजीकरण

उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल के बाद इस संबंध में लोग आरोग्य सेतु एप से खुद का पंजीकरण कर सकते हैं. एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का पंजीकरण हो सकता है. पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और एक वैध मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके उसकी आवश्यता होगी. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल में लोगों की भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर लिया गया है.

72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य

एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि जो लोग बाहर से प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा. यदि लोग बिना इस रिपोर्ट के उपमंडल में आते हैं तो ऐसे लोगों को सख्त हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पंचायत में अपना पंजीकरण करवाना होगा. इसके अलावा उन्हें 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा. क्वारंटीन अवधि के दौरान उन्हें कोरोना टेस्ट भी करना होगा.

कोरोना प्रोटोकॉल का प्रयोग करने की अपील

चेत सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील की है. साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों को मानने, भीड़ एकत्रित न करने, मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी लोगों से अपील की है.

ये भी पढ़ेंः- कारसेवा संस्था ने की विधवा महिला की मदद, हर माह राशन देने का भी दिया आश्वासन

आनीः उपमंडल आनी में भीड़ पर फ्लाइंग स्क्वॉड से नजर रखी जाएगी. इसके लिए फ्लाइंग स्क्वॉड गठित भी कर ली गई हैं. बीडीओ, तहसीलदार, सीडीपीओ, नायब तहसीलदार और विभिन्न विभागों के एसडीओ को इसमें शामिल किया गया है. यदि बिना अनुमति समारोह आयोजित होते हैं या भीड़ एकत्रित होती है तो फ्लाइंग स्क्वॉड इस पर विशेष नजर रखेंगे.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सरकारी दिशा-निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए एसडीएम आनी चेत सिंह की अगुवाई में हुई बैठकों में ये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए. आनी में उन्होंने बैठक की अगुवाई की और निरमंड में अधिकारियों के साथ उन्होंने वर्चुअल माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि विवाह और दाह संस्कार के अलावा किसी भी समारोह को आयोजित करने की अनुमति नहीं है. यदि लोग ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी और फ्लाइंग स्क्वॉड को इसका महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है.

साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों और निगरानी कमेटियों को भी इस संबंध में सहयोग अनिवार्य होगा. इस मौके पर कोविड-19 सैंपलिंग को बढ़ाने पर भी मंथन किया गया. बैठक के दौरान एसडीएम ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करने की अपील की.

लोग आरोग्य सेतु एप पर करें पंजीकरण

उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल के बाद इस संबंध में लोग आरोग्य सेतु एप से खुद का पंजीकरण कर सकते हैं. एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का पंजीकरण हो सकता है. पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और एक वैध मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके उसकी आवश्यता होगी. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल में लोगों की भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर लिया गया है.

72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य

एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि जो लोग बाहर से प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा. यदि लोग बिना इस रिपोर्ट के उपमंडल में आते हैं तो ऐसे लोगों को सख्त हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पंचायत में अपना पंजीकरण करवाना होगा. इसके अलावा उन्हें 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा. क्वारंटीन अवधि के दौरान उन्हें कोरोना टेस्ट भी करना होगा.

कोरोना प्रोटोकॉल का प्रयोग करने की अपील

चेत सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील की है. साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों को मानने, भीड़ एकत्रित न करने, मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी लोगों से अपील की है.

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