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विश्वजीत भानू पर जानलेवा हमला करने वालों की जमानत अर्जी रद्द, आरोपी फरार - राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू

भुंतर के शाढ़ाबाई में नेशनल बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू पर जानलेवा हमले मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है. कुल्लू की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि 9 जुलाई को विश्वजीत भानु पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

विश्वजीत भानू
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Published : Jul 24, 2019, 10:05 AM IST

कुल्लू: भुंतर के शाढ़ाबाई में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को कुल्लू की अदालत ने रद्द कर दिया है. बता दें कि 9 जुलाई को विश्वजीत भानू पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कुल्लू की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान हमले के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि हमलावर 23 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे और अब अदालत के फैसले के बाद आरोपी फरार चल रहे हैं.

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बता दें कि 22 जुलाई को पीड़ित के परिजन और कुल्लू व लाहौल के लोग पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मिले थे और पुलिस से इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरे प्रकरण को लेकर अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है और मामले की जांच कर रही है.

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कुल्लू: भुंतर के शाढ़ाबाई में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को कुल्लू की अदालत ने रद्द कर दिया है. बता दें कि 9 जुलाई को विश्वजीत भानू पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कुल्लू की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान हमले के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि हमलावर 23 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे और अब अदालत के फैसले के बाद आरोपी फरार चल रहे हैं.

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बता दें कि 22 जुलाई को पीड़ित के परिजन और कुल्लू व लाहौल के लोग पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मिले थे और पुलिस से इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरे प्रकरण को लेकर अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है और मामले की जांच कर रही है.

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Intro:कुल्लू
अदालत ने रद्द की विश्वजीत भानु पर जानलेवा हमला करने वालों की जमानत की अर्जी, आरोपी फरारBody:

जिला कुल्लू के भुंतर के शाढ़ाबाई में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानु पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को कुल्लू की अदालत ने रद्द कर दिया है। हालांकि हमलावर 23 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। कुल्लू की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान हमले के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आरोपी फरार चल रहे हैं। कोर्ट की इस सुनवाई पर जिलाभर के लोगों की नजरें टिकी हुई थीं और पीड़ित पक्ष से कई लोग अदालत के बाहर पहुंचे हुए थे। गौर रहे कि 9जुलाई को राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं 22 जुलाई को इस मामले लेकर पीड़ित के परिजन और कुल्लू व लाहौल के लोग पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मिले थे और सख्त कार्रवाई की मांग। Conclusion:पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरे प्रकरण को लेकर अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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