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आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के गन लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यूः डीसी

डीसी किन्नौर हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला किन्नौर में स्थानीय बागवानों व किसानों को उनकी फसल को जानवर व पक्षियों से बचाव के लिए करीब 7 सौ से अधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए हैं, उन्हें समय रहते रिन्यू करें. इसके अलावा अब नए बंदूक लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे है.

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Published : Apr 1, 2021, 8:02 PM IST

किन्नौरः जिला किन्नौर के तीनों खण्डों में नकदी फसलों व दूसरे चीजों की रक्षा के लिए प्रशासन की ओर से स्थानीय बागवानों व किसानों को उनकी फसल को जानवर व पक्षियों से बचाव को लेकर 2 व 1 नाली बन्दूकों के लाइसेंस कई वर्षों पूर्व से दिए जा रहे हैं, ताकि लोगों की फसल को जानवरों से बचाया जा सके, लेकिन बंदूक के जारी लाइसेंस अनुसार किसान व बागवानों को केवल जानवरों को उनकी फसल से बचाव के दौरान भगाना होता है उन्हें मारने का अधिकार कहीं नहीं होता है.

7 सौ से अधिक बंदूक लाइसेंस किए जारी

जिला प्रशासन की जानकारी अनुसार जिला किन्नौर में करीब 7 सौ से अधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं जो लगभग सभी फसल सुरक्षा, भेड़-बकरियों के साथ चरागाह के दौरान बकरियों की सुरक्षा इत्यादि के लिए जारी किए गए हैं. जिला में अब प्रशासन द्वारा नए बंदूक के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं.

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लोगों की बंदूक के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

वहीं, इस विषय में डीसी किन्नौर हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला में अबतक जितने भी बंदूक लाइसेंस जारी किए गए है, उन्हें रिन्यू भी किए जा रहे है. उन्होंने कहा कि अब जिनके खिलाफ पुलिस रिकार्ड में आपराधिक मामले दर्ज होंगे उन लोगों की बंदूक के लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे.

डीसी किन्नौर ने कहा कि जिला में अब लोगों को बंदूक के नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे है न ही किसी को आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. डीसी ने कहा कि जिनके पास भी बंदूक के पुराने लाइसेंस है उन्हें समय रहते रिन्यू करें. इसके अलावा अब फसल सुरक्षा इत्यादि के लिए नए बंदूक लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे है.

ये भी पढ़ें: नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी, 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों के लिए अधिसूचना जारी

किन्नौरः जिला किन्नौर के तीनों खण्डों में नकदी फसलों व दूसरे चीजों की रक्षा के लिए प्रशासन की ओर से स्थानीय बागवानों व किसानों को उनकी फसल को जानवर व पक्षियों से बचाव को लेकर 2 व 1 नाली बन्दूकों के लाइसेंस कई वर्षों पूर्व से दिए जा रहे हैं, ताकि लोगों की फसल को जानवरों से बचाया जा सके, लेकिन बंदूक के जारी लाइसेंस अनुसार किसान व बागवानों को केवल जानवरों को उनकी फसल से बचाव के दौरान भगाना होता है उन्हें मारने का अधिकार कहीं नहीं होता है.

7 सौ से अधिक बंदूक लाइसेंस किए जारी

जिला प्रशासन की जानकारी अनुसार जिला किन्नौर में करीब 7 सौ से अधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं जो लगभग सभी फसल सुरक्षा, भेड़-बकरियों के साथ चरागाह के दौरान बकरियों की सुरक्षा इत्यादि के लिए जारी किए गए हैं. जिला में अब प्रशासन द्वारा नए बंदूक के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं.

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लोगों की बंदूक के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

वहीं, इस विषय में डीसी किन्नौर हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला में अबतक जितने भी बंदूक लाइसेंस जारी किए गए है, उन्हें रिन्यू भी किए जा रहे है. उन्होंने कहा कि अब जिनके खिलाफ पुलिस रिकार्ड में आपराधिक मामले दर्ज होंगे उन लोगों की बंदूक के लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे.

डीसी किन्नौर ने कहा कि जिला में अब लोगों को बंदूक के नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे है न ही किसी को आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. डीसी ने कहा कि जिनके पास भी बंदूक के पुराने लाइसेंस है उन्हें समय रहते रिन्यू करें. इसके अलावा अब फसल सुरक्षा इत्यादि के लिए नए बंदूक लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे है.

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