ETV Bharat / state

Kinnaur Rape Case: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा - Kinnaur Crime News

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं. खासकर छोटी बच्चियां इस हैवानियत का शिकार हो रही हैं. हालांकि प्रशासन और अदालत भी इन अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है. देवभूमि में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल के सशक्त कारावास की सजा सुनाई है. (Kinnaur Rape Case) (Kinnaur Crime News)

Kinnaur Rape Case
किन्नौर दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 9, 2023, 6:56 AM IST

कमल चंदेल, उप-जिला न्यायवादी

रामपुर: उपमंडल रामपुर में स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जिला किन्नौर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुंदर नेगी को मामले में दोषी ठहराया. किन्नौर जिले के कल्पा निवासी, सुंदर नेगी को 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत द्वारा 20 साल का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: दुष्कर्म मामले में अदालत द्वारा सुनाए फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता (जो घटना के समय 13 वर्ष की थी) को आरोपी ने फोन पर संपर्क किया. आरोपी ने पीड़िता को 5 सितंबर 2021 को बहला फुसलाकर रात के लगभग 10 बजे कमरे से बाहर बुलाया. जिसके बाद आरोपी पीड़िता को साथ की गौशाला में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दो बार शारीरिक संबंध बनाए. जब पीड़िता के पिता को कुछ आवाजें सुनाई दी और वह बाहर निकल कर गौशाला की तरफ गए. उस दौरान आरोपी ने पीड़िता के पिता के साथ धक्का मुक्की की और वहां से फरार हो गया.

पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई: उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना के बारे में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया. मुकदमा की तफ्तीश उप सहायक निरीक्षक चेत राम द्वारा की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत में 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. अभियोजन व आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. जिसके बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा मामले में सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी की गई.

ये भी पढ़ें: किन्नौर में बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

कमल चंदेल, उप-जिला न्यायवादी

रामपुर: उपमंडल रामपुर में स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जिला किन्नौर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुंदर नेगी को मामले में दोषी ठहराया. किन्नौर जिले के कल्पा निवासी, सुंदर नेगी को 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत द्वारा 20 साल का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: दुष्कर्म मामले में अदालत द्वारा सुनाए फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता (जो घटना के समय 13 वर्ष की थी) को आरोपी ने फोन पर संपर्क किया. आरोपी ने पीड़िता को 5 सितंबर 2021 को बहला फुसलाकर रात के लगभग 10 बजे कमरे से बाहर बुलाया. जिसके बाद आरोपी पीड़िता को साथ की गौशाला में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दो बार शारीरिक संबंध बनाए. जब पीड़िता के पिता को कुछ आवाजें सुनाई दी और वह बाहर निकल कर गौशाला की तरफ गए. उस दौरान आरोपी ने पीड़िता के पिता के साथ धक्का मुक्की की और वहां से फरार हो गया.

पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई: उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना के बारे में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया. मुकदमा की तफ्तीश उप सहायक निरीक्षक चेत राम द्वारा की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत में 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. अभियोजन व आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. जिसके बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा मामले में सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी की गई.

ये भी पढ़ें: किन्नौर में बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.