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जातिसूचक शब्द पर नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, शिकायत पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

एक दिवसीय दौरे पर किन्नौर पहुंचे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी ने लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया.

Advance bail can not be obtained on caste term
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Published : Jun 30, 2019, 6:36 AM IST

किन्नौर: किन्नौर में जनजातीय विधिक सेवाएं एवं जनधारणा पर विधिक साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी दी.

लोगों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश धरम चन्द चौधरी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको जातिवाचक शब्द से बुलाए और आपको किसी बात से ठेंस पहुंचाये तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है. जातिवाचक शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोर्ट से कोई अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी.

वीडियो.

न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि किन्नौर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकता वो चाहे सरकार हो या कोई संस्था और परियोजना सभी को यदि अपना कार्य किन्नौर के अंदर करना है तो उन सबको स्थानीय पंचायतों से स्वीकृति लेनी होगी और प्रभावित पंचायतों को भी मुआवजा, नौकरी व नुकसान हुई भूमि की जगह अन्य जगह भूमि देना होगा.

इसके अलावा कोई गरीब तबके का व्यक्ति जिसे कानूनी जानकारी नहीं है और न्यायालय तक जाने में असमर्थ है तो उसे भी मुफ्त में सरकार कानूनी लड़ाई के लिए खर्चा देती है और वकील, कोर्ट फीस जो भी हो सब सराकर मुहैया करवाती है.

लोगों को छोटे मोटे घर के झगड़ों को घर मे ही सुलझाने चाहिए जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में आना ठीक बात नहीं जिससे आपको बार बार अपना समय खराब करना पड़ता है. यदि फिर भी आप कोर्ट में न्याय के लिए आना है तो सही वकील से सलाह लें.

कार्यक्रम से पहले अपने एक दिवसीय शिविर पर किन्नौर आये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी का जिला प्रशासन व जिला न्यायाधीश और बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया है. इस दौरान सीजीएम होशियार सिंह, उपायुक्त गोपाल चन्द, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एसडीएम कल्पा सुरेंद्र ठाकुर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष किन्नौर राम सिंह नेगी मौजूद रहे.

किन्नौर: किन्नौर में जनजातीय विधिक सेवाएं एवं जनधारणा पर विधिक साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी दी.

लोगों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश धरम चन्द चौधरी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको जातिवाचक शब्द से बुलाए और आपको किसी बात से ठेंस पहुंचाये तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है. जातिवाचक शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोर्ट से कोई अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी.

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न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि किन्नौर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकता वो चाहे सरकार हो या कोई संस्था और परियोजना सभी को यदि अपना कार्य किन्नौर के अंदर करना है तो उन सबको स्थानीय पंचायतों से स्वीकृति लेनी होगी और प्रभावित पंचायतों को भी मुआवजा, नौकरी व नुकसान हुई भूमि की जगह अन्य जगह भूमि देना होगा.

इसके अलावा कोई गरीब तबके का व्यक्ति जिसे कानूनी जानकारी नहीं है और न्यायालय तक जाने में असमर्थ है तो उसे भी मुफ्त में सरकार कानूनी लड़ाई के लिए खर्चा देती है और वकील, कोर्ट फीस जो भी हो सब सराकर मुहैया करवाती है.

लोगों को छोटे मोटे घर के झगड़ों को घर मे ही सुलझाने चाहिए जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में आना ठीक बात नहीं जिससे आपको बार बार अपना समय खराब करना पड़ता है. यदि फिर भी आप कोर्ट में न्याय के लिए आना है तो सही वकील से सलाह लें.

कार्यक्रम से पहले अपने एक दिवसीय शिविर पर किन्नौर आये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी का जिला प्रशासन व जिला न्यायाधीश और बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया है. इस दौरान सीजीएम होशियार सिंह, उपायुक्त गोपाल चन्द, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एसडीएम कल्पा सुरेंद्र ठाकुर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष किन्नौर राम सिंह नेगी मौजूद रहे.

Intro:अपने एक दिवसीय शिविर पर किन्नौर आये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी के किन्नौर आने पर जिला प्रशासन किन्नौर व जिला के न्यायालय के न्यायाधीश व बार एसोसिएशन ने उनके किन्नौर आने पर स्वागत किया, इसके बाद न्यायधीश चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला किन्नौर में जनजातीय विधिक सेवाएं एवम जनधारणा पर विधिक साक्षरता दिवस पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश चौधरी ने लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिला किन्नौर के भोले भाले लोगो के बीच आकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ऐसे में उन्होंने जनजातीय जिला के लोगो को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी .Body:उन्होंने कहा कि किन्नौर में कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन अधिग्रहित नही कर सकता वो चाहे सरकार हो या कोई संस्था और परियोजना सभी को यदि अपना कार्य किन्नौर के अंदर करना है तो उन सबको स्थानीय पँचायतो से स्वीकृति लेनी होगी,और प्रभावित पंचायतो को भी मुआवज़ा,नोकरी,व नुकसान हुई भूमि की जगह अन्य जगह भूमि देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई गरीब तपके का व्यक्ति जिसे कानूनी जानकारी नही और न्यायालय तक जाने में असमर्थ है तो उसे भी मुफ्त में सरकार द्वारा कानूनी लड़ाई के लिए खर्चा दिया जाता है और वकील,कोर्ट फीस जो भी हो सब सराकर द्वारा हर चीज मुहैया करवाई जाती है.।
Conclusion:उन्होंने कहा कि लोगो को छोटे मोटे घर के झगड़ो को घर मे ही सुलझाने चाहिए जिससे कोर्ट कचेहरी के चक्कर नही काटने पड़ेंगे क्यों कि कोर्ट में आना ठीक बात नही जिससे आपको बार बार अपना समय खराब करने पड़ता है यदि फिर भी आप कोर्ट में न्याय के लिए आना है तो सही वकील से सलाह ले,इसके बाद अंत मे उच्च न्यायालय हिमाचल के न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि किन्नौर में या कही भी यदि कोई व्यक्ति आपको जातिवाचक शब्द से बुलाए और आपको किसी बात से ठेस पहुचाये तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होगी और जातिवाचक शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोर्ट से कोई अग्रिम जमानत भी नही मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान सीजीएम किन्नौर होशियार सिंह,जिला उपायुक्त किन्नौर गोपाल चन्द,पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा,एसडीएम कल्पा सुरेंद्र ठाकुर,बार एसोसिएशन अध्यक्ष किन्नौर राम सिंह नेगी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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