किन्नौर: किन्नौर में जनजातीय विधिक सेवाएं एवं जनधारणा पर विधिक साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी दी.
लोगों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश धरम चन्द चौधरी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको जातिवाचक शब्द से बुलाए और आपको किसी बात से ठेंस पहुंचाये तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है. जातिवाचक शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोर्ट से कोई अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी.
न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि किन्नौर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकता वो चाहे सरकार हो या कोई संस्था और परियोजना सभी को यदि अपना कार्य किन्नौर के अंदर करना है तो उन सबको स्थानीय पंचायतों से स्वीकृति लेनी होगी और प्रभावित पंचायतों को भी मुआवजा, नौकरी व नुकसान हुई भूमि की जगह अन्य जगह भूमि देना होगा.
इसके अलावा कोई गरीब तबके का व्यक्ति जिसे कानूनी जानकारी नहीं है और न्यायालय तक जाने में असमर्थ है तो उसे भी मुफ्त में सरकार कानूनी लड़ाई के लिए खर्चा देती है और वकील, कोर्ट फीस जो भी हो सब सराकर मुहैया करवाती है.
लोगों को छोटे मोटे घर के झगड़ों को घर मे ही सुलझाने चाहिए जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में आना ठीक बात नहीं जिससे आपको बार बार अपना समय खराब करना पड़ता है. यदि फिर भी आप कोर्ट में न्याय के लिए आना है तो सही वकील से सलाह लें.
कार्यक्रम से पहले अपने एक दिवसीय शिविर पर किन्नौर आये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धरम चन्द चौधरी का जिला प्रशासन व जिला न्यायाधीश और बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया है. इस दौरान सीजीएम होशियार सिंह, उपायुक्त गोपाल चन्द, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एसडीएम कल्पा सुरेंद्र ठाकुर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष किन्नौर राम सिंह नेगी मौजूद रहे.