धर्मशाला: डमटाल स्थित एक आयुर्वेदिक क्लीनिक में बिना लाइसेंस के एलोपैथी दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है. गैर कानूनी तरीके से दवाई बेचने पर चिकित्सक को तीन साल की कैद और एक लाख जुर्माना भरना होगा.
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 1 मार्च, 2011 को ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस ने आयुर्वेदिक क्लीनिक पर छापामारी की थी. इस दौरान वहां से कई एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई.
ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लीनिक संचालक रवि महाजन निवासी पठानकोट से दवाइयां बेचने का लाइसेंस व आरएमपी का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा, तो वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका. पुलिस ने सभी दवाइयों को सील कर दिया. 3 मार्च, 2011 को चालान कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए.
वहीं, अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तीन साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.