नूरपुर: फोरलेन के तहत कंडवाल से भेडखड्ड तक अधिगृहित की गई भूमि के लिए नूरपुर प्रशासन ने अवॉर्ड घोषित कर दिए हैं. इसकी जानकारी एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी.
उन्होंने कहा कि नूरपुर उपमंडल के तहत 31 राजस्व मोहाल के लिए 9 मार्च, 2018 के अंतर्गत जारी 3-ए नोटिफिकेशन के द्वारा 3218 प्रभावित लोगों की 21-86-38 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है.
79 करोड़ रुपए की मुआवजा घोषित
एसडीएम ने बताया कि इस भू-अधिग्रहण के लिए 21 दिसंबर, 2018 को 3- डी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके तहत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है. उन्होंने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 79 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि घोषित की जा चुकी है.
प्रभावित लोगों को 3-ए नोटिफिकेशन के जारी
उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि के साथ प्रभावित लोगों को 3-ए नोटिफिकेशन के जारी होने की तिथि से लगभग 1084 दिनों के 12 प्रतिशत की ब्याज राशि सहित भुगतान को भी सुनिश्चित बनाया गया है. उन्होंने बताया कि भू-अधिग्रहण के अवार्ड के लिए फैक्टर वन दिया गया है.
भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने किए रेट निर्धारित
सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि फोरलेन के निर्माण के लिए 20 अक्तूबर 2020 की ओर से जारी सप्लीमेंट्री 3-ए नोटिफिकेशन के तहत 7-42-78 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है. उन्होंने बताया कि इस भूमि के अधिग्रहण के लिए 5 जनवरी, 2021 को 3-डी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके तहत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है. उन्होंने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण के लिए भी प्रशासन ने रेट निर्धारित कर दिए हैं.
अपने दावे व आपत्तियां 13 मार्च लिखित दें
उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित लोग अपने दावे व आपत्तियां 13 मार्च, 2021 सायं 4 बजे तक लिखित रूप में प्रशासन के पास प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस अधिगृहित भूमि के लिए प्रशासन की एर से15 मार्च, 2021 को अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे.
मुआवजा राशि के लिए जल्द जमा करवाएं बैंक डिटेल्स
एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे मुआवजा राशि के लिए बैंक में भुगतान के लिए अपने-अपने बैंक डिटेल, आधार व पैन कार्ड की प्रति शीघ्र प्रशासन को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें.
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