ज्वालामुखी: सुरानी ग्राम पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई. ये जानकारी देहरा की वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने दी.
न्यायाधीश शीतल शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता. प्रशासन ने कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया है. इसके तहत प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और 1 लाख से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं.
शीतल शर्मा ने कहा कि कानूनी जागरूकता शिविरों का मकसद लोगों को सामान्य रूप में प्रचलित कानूनों के विषय में अवगत कराना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इसका लाभ ले सकें. साथ ही आम समाज में इनकी चर्चा कर सकें.
इस अवसर पर अधिवक्ता एस.पी. धनोतिया ने जमीनी मुकदमा तक्सीम निशानदेही के विषय में लोगों को जरूरी जानकारी दी. अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय ने मोटर वाहन अधिनियम, जन सूचना अधिकार, कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व अन्य कानूनों के बारे में बताया.
साथ ही गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी लोगों को दी. बता दें कि इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में गांव के पुरुष, महिलाएं, महिला मंडल के सदस्य और युवक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया.
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