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सुरानी में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन, लोगों को कानून के बारे में दी जानकारी

सुरानी ग्राम पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई.

Legal awareness camp in Surani panchayat
सुरानी में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
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Published : Jan 19, 2020, 6:50 PM IST

ज्वालामुखी: सुरानी ग्राम पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई. ये जानकारी देहरा की वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने दी.

न्यायाधीश शीतल शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता. प्रशासन ने कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया है. इसके तहत प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और 1 लाख से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं.

शीतल शर्मा ने कहा कि कानूनी जागरूकता शिविरों का मकसद लोगों को सामान्य रूप में प्रचलित कानूनों के विषय में अवगत कराना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इसका लाभ ले सकें. साथ ही आम समाज में इनकी चर्चा कर सकें.

इस अवसर पर अधिवक्ता एस.पी. धनोतिया ने जमीनी मुकदमा तक्सीम निशानदेही के विषय में लोगों को जरूरी जानकारी दी. अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय ने मोटर वाहन अधिनियम, जन सूचना अधिकार, कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व अन्य कानूनों के बारे में बताया.

साथ ही गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी लोगों को दी. बता दें कि इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में गांव के पुरुष, महिलाएं, महिला मंडल के सदस्य और युवक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया.

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ये भी पढ़ें: DC ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, 1.24 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का रखा गया है लक्ष्य

ज्वालामुखी: सुरानी ग्राम पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई. ये जानकारी देहरा की वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने दी.

न्यायाधीश शीतल शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता. प्रशासन ने कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया है. इसके तहत प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और 1 लाख से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं.

शीतल शर्मा ने कहा कि कानूनी जागरूकता शिविरों का मकसद लोगों को सामान्य रूप में प्रचलित कानूनों के विषय में अवगत कराना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इसका लाभ ले सकें. साथ ही आम समाज में इनकी चर्चा कर सकें.

इस अवसर पर अधिवक्ता एस.पी. धनोतिया ने जमीनी मुकदमा तक्सीम निशानदेही के विषय में लोगों को जरूरी जानकारी दी. अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय ने मोटर वाहन अधिनियम, जन सूचना अधिकार, कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व अन्य कानूनों के बारे में बताया.

साथ ही गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी लोगों को दी. बता दें कि इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में गांव के पुरुष, महिलाएं, महिला मंडल के सदस्य और युवक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया.

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Intro:जो है निर्बल और असहाय शासन देगा उसे न्याय : शीतल शर्मा

सुरानी में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए बोली वरिष्ठ न्यायाधीश
जमीनी मुकदमा तक्सीम निशानदेही के विषय में जनता को जरूरी जानकारी दी Body:
ज्वालामुखी, 19 जनवरी (नितेश) : किसी भी आदमी की आर्थिक स्थिति या कमजोर वर्ग का होना उसे न्याय से वंचित नहीं रख सकता क्योंकि शासन द्वारा कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और वह लोग जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है वह मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं।
यह जानकारी देहरा की वरिष्ठ न्यायाधीश शीतल शर्मा ने ग्राम पंचायत सुरानी में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कहे।उन्होंने कहा कि कानूनी जागरूकता शिविरों का मकसद लोगों को सामान्य रूप में प्रचलित कानूनों के विषय में अवगत कराना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इसका लाभ ले सकें और आम समाज में इनकी चर्चा कर सकें। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता एस.पी. धनोतिया ने जमीनी मुकदमा तक्सीम निशानदेही के विषय में जनता को जरूरी जानकारी दी और अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय मोटर वाहन अधिनियम जन सूचना अधिकार कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अन्य कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर पर राणा खुडिया ने गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को दी। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में गांव के पुरुष महिलाएं महिला मंडल के सदस्य युवक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया । ग्राम पंचायत प्रधान दलीप सिंह राणा ने और बी.डी.सी. सदस्य नरेंद्र सिंह ने सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया।Conclusion:
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