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रिटायर्ड एक्सईएन और उनकी पत्नी पर किया था हमला, कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - dharmveer dharmani murder case

आईपीएच विभाग के पूर्व एक्सईएन और उनकी पत्नी की वर्ष 2015 में हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट का फैसला आ गया. इस हत्या मामले में संलिप्त आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

dharmveer dharmani murder case
एक्सईएन धर्मवीर धर्माणी हत्या मामला
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Published : Jan 24, 2020, 11:55 AM IST

धर्मशालाः आईपीएच विभाग के पूर्व एक्सईएन और उनकी पत्नी पर हत्या के इरादे से हमला करने वाले तीन आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने 2015 में पूर्व एक्सईएन धर्मवीर धर्माणी और उनकी पत्नी संतोष धर्माणी को आग से जलाने का भी प्रयास किया था.

इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्वालामुखी के ही तीन आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने की.

मामले की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि आईपीएच विभाग से सेवानिवृत्त धर्मवीर धर्माणी अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी में रहते थे. साल 2015 में 29 जनवरी की रात को जब वह अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे तो उन पर आरोपियों ने हमला किया था.

इसमें ज्वालामुखी तहसील के ही रोहित निवासी अंब उच्हेड़, रजत शर्मा निवासी डल डाकखाना कथोग और जौड़ा ताल से सबंध रखने वाले ईश्वर ने हथौड़े व स्पैनर (पाना) से दोनों पति-पत्नी पर वार किए थे. इस दौरान हथौड़े के वार से धर्मवीर धर्माणी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके अलावा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी गंभीर रुप से घायल हो गई थी.

इतना ही नहीं तीनों आरोपियों ने घर से कैश और जेवर सहित कीमती सामान चुराने के अलावा चार सिलेंडरों को बिस्तर के पास रखकर वहां आग लगा दी. इस दौरान आग की आंच लगने से होश में आई संतोष धर्माणी ने आस-पड़ोस के लोगों को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ को प्रक्रिया तेज की गई

ये भी पढ़ेंः क्रेन चालक हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से 6 आरोपी गिरफ्तार

इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेश टीम को जांच का जिम्मा दिया गया था और जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया था. साथ ही तीनों आरोपियों को पकडने के बाद गहने भी बरामद कर लिए गए थे.

इस वारदात में आरोपियों के प्रयोग किए गए हथियारों को देहरा पुल के नीचे से और घटना स्थल से ही चुराई गई पूर्व अधिकारी की मारुति कार को आरोपियों की शिनाख्त पर ढलियारा के जंगलों से बरामद किया था. मामले में पेश किए गए 41 गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

धर्मशालाः आईपीएच विभाग के पूर्व एक्सईएन और उनकी पत्नी पर हत्या के इरादे से हमला करने वाले तीन आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने 2015 में पूर्व एक्सईएन धर्मवीर धर्माणी और उनकी पत्नी संतोष धर्माणी को आग से जलाने का भी प्रयास किया था.

इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्वालामुखी के ही तीन आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने की.

मामले की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि आईपीएच विभाग से सेवानिवृत्त धर्मवीर धर्माणी अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी में रहते थे. साल 2015 में 29 जनवरी की रात को जब वह अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे तो उन पर आरोपियों ने हमला किया था.

इसमें ज्वालामुखी तहसील के ही रोहित निवासी अंब उच्हेड़, रजत शर्मा निवासी डल डाकखाना कथोग और जौड़ा ताल से सबंध रखने वाले ईश्वर ने हथौड़े व स्पैनर (पाना) से दोनों पति-पत्नी पर वार किए थे. इस दौरान हथौड़े के वार से धर्मवीर धर्माणी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके अलावा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी गंभीर रुप से घायल हो गई थी.

इतना ही नहीं तीनों आरोपियों ने घर से कैश और जेवर सहित कीमती सामान चुराने के अलावा चार सिलेंडरों को बिस्तर के पास रखकर वहां आग लगा दी. इस दौरान आग की आंच लगने से होश में आई संतोष धर्माणी ने आस-पड़ोस के लोगों को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ को प्रक्रिया तेज की गई

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इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेश टीम को जांच का जिम्मा दिया गया था और जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया था. साथ ही तीनों आरोपियों को पकडने के बाद गहने भी बरामद कर लिए गए थे.

इस वारदात में आरोपियों के प्रयोग किए गए हथियारों को देहरा पुल के नीचे से और घटना स्थल से ही चुराई गई पूर्व अधिकारी की मारुति कार को आरोपियों की शिनाख्त पर ढलियारा के जंगलों से बरामद किया था. मामले में पेश किए गए 41 गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Intro:धर्मशाला- आईपीएच विभाग के पूर्व एक्सईएन व उनकी पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान आरोपियों ने पूर्व एक्सईएन धर्मवीर धर्माणी तथा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी को आग से जलाने का भी प्रयास किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्वालामुखी के ही तीन आरोपियों पर सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने की। मामले की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि आईपीएच विभाग से सेवानिवृत्त धर्मवीर धर्माणी अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी में रहते थे। वर्ष 2015 में 29 जनवरी की रात को जब वह तथा उनकी पत्नी घर में सो रहे थे तो उन पर हमला किया गया था।



Body:इसमें ज्वालामुखी तहसील के ही रोहित निवासी अंब उच्हेड़, रजत शर्मा निवासी डल डाकखाना कथोग तथा जौड़ा ताल से सबंध रखने वाले ईश्वर ने हथौड़े तथा स्पैनर (पाना) से दोनों पति-पत्नी पर वार किए। इस दौरान हथौड़े के वार से धर्मवीर धर्माणी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी गंभीर रुप से घायल हो गई थी। इतना ही नहीं तीनों आरोपियों ने घर से कैश तथा जेवर सहित कीमती सामान चुराने के अलावा चार सिलेंडरों को बिस्तर के पास रखकर वहां आग लगा दी। इस दौरान आग की आंच लगने से होश में आई संतोष धर्माणी ने आस-पड़ोस के लोगों को जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ को प्रक्रिया तेज की गई।Conclusion: इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल इन्वेस्टीगेश टीम ने जांच की थी तथा आरोपियों को पकड़ा था। जिसके बाद तीनों आरोपियों को पकडऩे के बाद गहने बरामद किए गए। आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग किए गए हथियारों को देहरा पुल के नीचे तथा मौके से ही चुराई गई पूर्व अधिकारी की मारुति कार को आरोपियों की शिनाख्त पर ढलियारा के जंगलों से बरामद किया था। मामले में पेश किए गए 41 गवाहों के ब्यानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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