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3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, जज कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला

जज कृष्ण कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार का जुर्मानी भी लगाया गया है. इस संबंध में 25 फरवरी 2018 को ज्वालामुखी थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें बच्ची की मां ने 25 वर्षीय पड़ोसी पर उनकी बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

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Published : Jul 26, 2020, 10:47 AM IST

Judicial Complex Dharamshala
न्यायिक परिसर धर्मशाला.

धर्मशाला: तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष जज कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई है.

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में 25 फरवरी 2018 को ज्वालामुखी थाना में केस दर्ज हुआ था. बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे उनके 25 वर्षीय पड़ोसी ने पहले एक अन्य घर में खाना खाया.

खाना खाने के बाद शराब के नशे में वह उनके घर आया और कहने लगा कि उसे सोना है. उन्होंने उसे अपने कमरे में सोने को कह दिया. तब उसने कहा कि उनकी तीन साल के बच्ची को भी भेज दो. दोपहर को उसे भी सोना होगा, लेकिन उनकी बेटी ने सोने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपी बच्ची को अपने साथ दुकान की ओर ले गया और करीब दो घंटे बाद घर के गेट पर छोड़ दिया.

बच्ची का स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों को दुष्कर्म होने का पता चला. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म होने की पुष्टि हो गई. पुलिस कार्रवाई के बाद केस विशेष जज कृष्ण कुमार के अदालत में पहुंचा.

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पहले केस की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की. इसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अधिवक्ता आरडी चौधरी ने केस की पैरवी की. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 17 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी बंटी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: विजय दिवस: कारगिल युद्ध का वो पहला शहीद जिसे 21 साल बाद भी नहीं मिला न्याय

धर्मशाला: तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष जज कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई है.

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में 25 फरवरी 2018 को ज्वालामुखी थाना में केस दर्ज हुआ था. बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे उनके 25 वर्षीय पड़ोसी ने पहले एक अन्य घर में खाना खाया.

खाना खाने के बाद शराब के नशे में वह उनके घर आया और कहने लगा कि उसे सोना है. उन्होंने उसे अपने कमरे में सोने को कह दिया. तब उसने कहा कि उनकी तीन साल के बच्ची को भी भेज दो. दोपहर को उसे भी सोना होगा, लेकिन उनकी बेटी ने सोने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपी बच्ची को अपने साथ दुकान की ओर ले गया और करीब दो घंटे बाद घर के गेट पर छोड़ दिया.

बच्ची का स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों को दुष्कर्म होने का पता चला. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म होने की पुष्टि हो गई. पुलिस कार्रवाई के बाद केस विशेष जज कृष्ण कुमार के अदालत में पहुंचा.

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पहले केस की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की. इसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अधिवक्ता आरडी चौधरी ने केस की पैरवी की. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 17 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी बंटी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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