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कांगड़ा में आवाजाही को लेकर प्रशासन सख्त, विशेष परिस्थिति में DC कांगड़ा खुद देंगे अनुमति - डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति

कांगड़ा में आने के लिए ऐसे हॉटस्पॉट जिलों द्वारा किसी भी कारण के लिए जारी किये गए कर्फ्यू पास अमान्य होंगे. अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास के आधार पर कांगड़ा में आने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सीमा से ही वापस भेज दिया जाएगा.

DC on movement in  kangra
कांगड़ा में आवाजाही
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Published : Apr 17, 2020, 11:15 AM IST

धर्मशाला: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए देश के कई राज्यो के हॉट स्पॉट जिलों से आने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, विशेष परिस्थिति में डीसी कांगड़ा खुद अनुमति जारी करेंगे.

डीसी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों एवं कुछ अन्य राज्यों के कुछ जिलों को कोविड-19 हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जहां से आने वाला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है. जिला कांगड़ा में ऐसे सभी हॉटस्पॉट जिलों (जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के सभी जिले सम्मिलित हैं ) से किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा.

कांगड़ा में आने के लिए ऐसे हॉटस्पॉट जिलों द्वारा किसी भी कारण के लिए जारी किये गए कर्फ्यू पास अमान्य होंगे. अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास के आधार पर कांगड़ा में आने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सीमा से ही वापस भेज दिया जाएगा.

डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि यदि ऐसे किसी हॉटस्पॉट जिले में स्थित अस्पताल जैसे PGI चंडीगढ़ इत्यादि के लिए किसी कांगड़ा निवासी को मेडिकल इमरजेंसी के मामले में जाना पड़ता है तो उसका कर्फ्यू पास जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा द्वारा https://hpkangra.nic.in/curfewpass पर आवेदन करने के उपरान्त ही बनाया जाएगा. ऐसे किसी हॉटस्पॉट जिले से यदि कोई सगे-संबधियों (direct blood relative) की मृत्यु की दशा में आना चाहता है तो उसे भी जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा से ही पास लेना होगा.

डीसी राकेश प्रजापति ने बताया ने कहा कि हिमाचल के किसी अन्य जिले से भी सम्बंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल इमरजेंसी या सगे-संबधियों की मृत्यु की दशा में जरूरी यात्रा के लिए जारी कर्फ्यू पास ही माने जायेंगे और व्यक्ति को कांगड़ा में आने के पहले पुलिस द्वारा इस कारण की चेकिंग की जाएगी. वहीं आवश्यक वस्तुओं को ला रही माल वाहक गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा पर उसमें यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग पुलिस द्वारा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: सुक्खू ने CM से की मुलाकात, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की टेस्ट मशीन लगवाने की उठाई मांग

धर्मशाला: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए देश के कई राज्यो के हॉट स्पॉट जिलों से आने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, विशेष परिस्थिति में डीसी कांगड़ा खुद अनुमति जारी करेंगे.

डीसी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों एवं कुछ अन्य राज्यों के कुछ जिलों को कोविड-19 हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जहां से आने वाला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है. जिला कांगड़ा में ऐसे सभी हॉटस्पॉट जिलों (जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के सभी जिले सम्मिलित हैं ) से किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा.

कांगड़ा में आने के लिए ऐसे हॉटस्पॉट जिलों द्वारा किसी भी कारण के लिए जारी किये गए कर्फ्यू पास अमान्य होंगे. अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास के आधार पर कांगड़ा में आने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सीमा से ही वापस भेज दिया जाएगा.

डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि यदि ऐसे किसी हॉटस्पॉट जिले में स्थित अस्पताल जैसे PGI चंडीगढ़ इत्यादि के लिए किसी कांगड़ा निवासी को मेडिकल इमरजेंसी के मामले में जाना पड़ता है तो उसका कर्फ्यू पास जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा द्वारा https://hpkangra.nic.in/curfewpass पर आवेदन करने के उपरान्त ही बनाया जाएगा. ऐसे किसी हॉटस्पॉट जिले से यदि कोई सगे-संबधियों (direct blood relative) की मृत्यु की दशा में आना चाहता है तो उसे भी जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा से ही पास लेना होगा.

डीसी राकेश प्रजापति ने बताया ने कहा कि हिमाचल के किसी अन्य जिले से भी सम्बंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल इमरजेंसी या सगे-संबधियों की मृत्यु की दशा में जरूरी यात्रा के लिए जारी कर्फ्यू पास ही माने जायेंगे और व्यक्ति को कांगड़ा में आने के पहले पुलिस द्वारा इस कारण की चेकिंग की जाएगी. वहीं आवश्यक वस्तुओं को ला रही माल वाहक गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा पर उसमें यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग पुलिस द्वारा की जाएगी.

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