शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. प्रदेश में अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के तय नियमों के मुताबिक ही शिक्षकों की भर्ती होगी. इस तरह से अगर आने वाले समय में एनसीटीई नियमों में कोई संशोधन भी करती है तो हिमाचल प्रदेश में भी ये नियम लागू हो जाएगा. इसके लिए भर्ती नियमों को अलग से नोटिफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी.
प्रदेश सरकार ने एसएमसी एलडीआर कोटे के लिए बदले गए भर्ती नियमों में ये प्रावधान किया है. जो अभी टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में ही हुआ है. इनमें ये व्यवस्था रहेगी कि इन टीचर कैडर का पद विज्ञापित होने से पहले तक अगर एनसीटीई द्वारा शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव होता है तो वो प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों का हिस्सा होगा. इसके लिए संबंधित विभाग रिक्विजिशन भेजते समय भर्ती एजेंसी को लिखकर देगा, इसलिए अब भर्ती नियम अलग से बदलने की जरूरत नहीं रहेगी. इसको लेकर शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
शिक्षक भर्ती के नए नियम
हिमाचल प्रदेश में टीजीटी हिंदी के नए नियमों के मुताबिक कुल 2489 पद इन नियमों के दायरे में होंगे. इसके लिए बीएड जरूरी की गई है. ऐसे में ग्रेजुएशन में कम अंक होने पर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक लिए जा सकते हैं. इसमें 37.5 फीसदी पद सीधी भर्ती के जरिए, 32.5 फीसदी पद बैचवाइज, जबकि प्रमोशन के जरिए जेबीटी के लिए 25 फीसदी और एसएमसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए पांच फीसदी का प्रावधान रहेगा. वहीं, ड्राइंग मास्टर के नए भर्ती नियमों के दायरे में कुल 4127 पद लिए गए हैं. जिसके लिए बीएड की शर्त अब अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन ड्राइंग मास्टर के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री का विकल्प अलग से मिलेगा. इसके लिए 50 फीसदी कोटा सीधी भर्ती के जरिए होगा. वहीं, 45 फीसदी कोटा बैचवाइज और एलडीआर एसएमसी कोटा 5 फीसदी रहेगा