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केंद्रीय राज्य मंत्री ने CAA पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा: ये कानून नागरिकता देने वाला...छीनने वाला नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन को कानूनी रूप मिलने के बाद यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन इस देश हित कानून का विपक्षी पार्टी आए दिन विरोध करती आ रही है.

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने CAA को लेकर दी जानकारी
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Published : Jan 6, 2020, 5:42 PM IST

Updated : Jan 6, 2020, 7:49 PM IST

कांगड़ा/ नूरपुर: नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर नूरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सीएए को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन को कानूनी रूप मिलने के बाद यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन इस कानून का विपक्षी पार्टी आए दिन विरोध करती आ रही है. मनसुख मांडविया ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक मतभेद हो सकते है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाए. यह एक्ट नागरिकता देने वाला है ना कि नागरिकता छीनने वाला.

केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह एक्ट इसलिए लागू किया गया है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में शोषित-पीड़ित अल्पसंख्यक जिसमें हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन और ईसाई आते है उन्हें नागरिकता दी जाए.

वीडियो रिपोर्ट.

विपक्ष इस मुद्दे को विपरीत दिशा देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. यह एक्ट तीनों देशों के अल्पसंख्यंको के लिए है और वहां की मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है इसलिए वो वर्ग पीड़ित नहीं हो सकता है.

ये भी पढे़ं: किन्नौर में 25 भाजपा कार्यकर्ता CAA के बारे में लोगों को कर रहे जागरूक, 15 जनवरी तक कार्यक्रम

कांगड़ा/ नूरपुर: नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर नूरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सीएए को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन को कानूनी रूप मिलने के बाद यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन इस कानून का विपक्षी पार्टी आए दिन विरोध करती आ रही है. मनसुख मांडविया ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक मतभेद हो सकते है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाए. यह एक्ट नागरिकता देने वाला है ना कि नागरिकता छीनने वाला.

केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह एक्ट इसलिए लागू किया गया है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में शोषित-पीड़ित अल्पसंख्यक जिसमें हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन और ईसाई आते है उन्हें नागरिकता दी जाए.

वीडियो रिपोर्ट.

विपक्ष इस मुद्दे को विपरीत दिशा देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. यह एक्ट तीनों देशों के अल्पसंख्यंको के लिए है और वहां की मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है इसलिए वो वर्ग पीड़ित नहीं हो सकता है.

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केंद्रीय राज्य मंत्री(पोत परिवहन,रसायन,उर्वरक) मनसुख मांडविया ने आज प्रेसवार्ता का आयोजन किया जिसमें नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी दी।इस प्रेसवार्ता में पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल और कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज भी उपस्थित रहे।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन को कानूनी रूप मिलने के बाद यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है लेकिन इस देश हित में लागुबहुये कानून को विपक्षी पार्टियां पचा नही पा रही है और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक मतभेद हो सकते है लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाए।मनसुख मांडवीय ने कहा कि यह एक्ट इसलिए लागू किया गया ताकि पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान में शोषित-पीड़ित अल्पसंख्यक जिसमें हिन्दू,सिक्ख,बौद्ध,जैन और ईसाई आते है और जो भारत में शरणार्थियों के रूप में शरण लिए हुए है उन्हेँ नागरिकता दी जाए लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को विपरीत दिशा देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।उन्होंने कहा कि यह एक्ट तीनों देशो के अल्पसंख्यंको के लिए है और वहां की मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है इसलिए वो वर्ग पीड़ित नहीं हो सकता है।उन्होंने कहा कि यह एक्ट नागरिकता देने वाला है ना कि नागरिकता छीनने वाला।उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ सभी वर्गों से आपसी सौहार्द बनावे रखने की अपील की।
बाइट-मनसुख माड़वाडिया उर्वरक मंत्रीConclusion:
Last Updated : Jan 6, 2020, 7:49 PM IST
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