पालमपुर: चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुछ लोगों के अपने पालतू पशु विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर चरने के लिए छोड़ को देते हैं. इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर बाहरी पशुओं के प्रवेश से संबंधित एक सूचना जारी की है.
छुड़ाने के लिए देने होंगे 1 हजार रुपये
साथ ही लोगों को आगाह किया है कि किसी व्यक्ति के विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर पशु छोड़ने पर विश्वविद्यालय की अधिकृत टीम ऐसे पशुओं को पकड़ेगी. इन पशुओं को एक अस्थाई स्थान पर रखा जाएगा. साथ ही पकड़े गए पशुओं के मालिक को अपने पशु को विश्वविद्यालय से ले जाने के लिए 1 हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से जुर्माना भरना होगा.
मालिक को उठाना होगा रख-रखाव का खर्च
इसके अलावा पकड़े गए पशुओं के खिलाने-पिलाने एवं उनके रख-रखाव के लिए किए जाने वाले खर्च जोकि 500 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से होगा. ये भी पशु के मालिक से जुर्माने के तौर पर अलग से वसूला जाएगा. जुर्माने की राशि अदा करने के बाद ही पशु मालिक को उसके पशु सौंपे जाएंगे.
दोबारा उल्लंघन करने पर वसूली जाएगी दोगुनी राशि
वहीं, किसी व्यक्ति के दोबारा उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उससे उक्त जुर्माने की दोगुनी राशि वसूल की जाएगी. इसके अतिरिक्त पशुओं के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. दरअसल, अक्सर यह पशु विद्यालय परिसर में चरने के लिए आते हैं. कई बार सड़क में भी इनकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. ऐसे में अब विद्यालय प्रसाशन ने इन पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है.
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