धर्मशाला: पालमपुर उपमंडल के एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची को घर के आंगन से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि मई 2018 को आंगन में खेल रही आठ वर्षीय नाबालिग लड़की को गांव का ही युवक खेलने के बहाने कमरे में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने लड़की को धमकी दी कि, अगर वो इस बारे में किसी को बताएगी तो वो उसकी मां को भी उठा ले जाएगा. वहीं, जब नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को दुष्कर्म के बारे में बताया, तो वे आरोपी के घर पहुंचे, तभी आरोपी ने अपना गुनाह कबूला व उनसे माफी मांगने लगा. इसके बाद पीड़ित के परिजन थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया.
पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए. गवाहों के ब्यानों के आधार पर विशेष जज जेके शर्मा की अदालत ने 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई. साथ ही दोषी की ओर से दिए जाने वाले जुर्माना में से 40 हजार रुपये पीड़ित के पुर्नवास के लिए देने के भी निर्देश दिए गए.
बता दें कि ये सजा विशेष जज जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई है. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की पर उपायुक्त कांगड़ा दोषी की संपत्ति की नीलामी कर जुर्माना राशि वसूल करेंगे.