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पीड़िता को करीब 6 साल बाद मिला न्याय, दुष्कर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के तहत आने वाले एक गांव में अपनी पत्नी की मुंहबोली बहन के साथ दुराचार के आरोपी के दोषी साबित ‌होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रण‌जी‌त सिंह ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई.

jail to rapist
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Published : Nov 30, 2019, 4:49 AM IST

धर्मशाला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रण‌जी‌त सिंह ठाकुर की अदालत ने दर्ष्कम के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी को 70 हजार 500 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा झेलनी होगी.

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जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की. राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी, 2014 को उपमंडल बैजनाथ के तहत पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो विनोद खिड़की के रास्ते वहां घुस आया. इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट और दुराचार किया.

इसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना अपने पति को दी और पंचायत प्रधान से संपर्क कर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया. पांच साल से अधिक चले इस मुकद्दमें में कुल 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें एक गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी था.

वहीं, गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी विनोद धीमान को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

धर्मशाला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रण‌जी‌त सिंह ठाकुर की अदालत ने दर्ष्कम के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी को 70 हजार 500 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा झेलनी होगी.

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जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की. राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी, 2014 को उपमंडल बैजनाथ के तहत पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो विनोद खिड़की के रास्ते वहां घुस आया. इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट और दुराचार किया.

इसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना अपने पति को दी और पंचायत प्रधान से संपर्क कर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया. पांच साल से अधिक चले इस मुकद्दमें में कुल 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें एक गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी था.

वहीं, गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी विनोद धीमान को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

Intro:

धर्मशाला- उपमंडल बैजनाथ के तहत आते एक गांव में अपनी पत्नी की मुंह बोली बहन के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोष सिद्घ ‌होने पर न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 70500 रुपये का जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अ‌तिरिक्त साधारण कारावास झेलना होगा। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रण‌जी‌त सिंह ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को सुनाई। पीड़िता दोषी की रिश्ते में मुंहबोली साली लगती थी।

Body: जिला न्यायावादी राजेश वर्मा के बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की। राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी, 2014 को उपमंडल बैजनाथ के तहत एक पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो विनोद खिड़की के रास्ते वहां घुस आया। इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट और दुराचार किया। इसके अलावा वह उसे इस बारे किसी और बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे गया।

Conclusion:इसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना अपने पति को दी और पंचायत प्रधान से संपर्क कर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया। पांच साल से अधिक चले इस मुकद्दमें में कुल 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें एक गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी था। वहीं गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रण‌जी‌त सिंह ठाकुर की अदालत आरोपी विनोद धीमान को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत यह कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए हैं।
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