धर्मशाला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने दर्ष्कम के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी को 70 हजार 500 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा झेलनी होगी.
जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की. राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जनवरी, 2014 को उपमंडल बैजनाथ के तहत पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो विनोद खिड़की के रास्ते वहां घुस आया. इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट और दुराचार किया.
इसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना अपने पति को दी और पंचायत प्रधान से संपर्क कर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया. पांच साल से अधिक चले इस मुकद्दमें में कुल 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें एक गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी था.
वहीं, गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी विनोद धीमान को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.