हमीरपुर: सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला हमीरपुर की अदालत ने गुरुवार को दोषी अमन शर्मा को प्रतिबंधित कैप्सूल रखने पर तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी किए हैं. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दोषी अमन शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 11, बड़ू को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है. केस की पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की जबकि बचाव पक्ष की पैरवी एडवोकेट नीरज पठानिया ने की.
जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त, 2015 को पुलिस की टीम भोरंज थाने के अंतर्गत गलु अंब में तत्कालीन एएसआई अवतार सिंह के साथ गश्त पर थी. उसी वक्त दोषी अमन शर्मा कैहरवीं की तरफ से पैदल एक बैग के साथ आया. पुलिस को देखकर वह भागने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा कर दबोच लिया. तलाशी लेने पर उसके बैग से प्रतिबंधित 3600 स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल बरामद हुए.
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ड्रग इंस्पेक्टर पंकज शर्मा ने टीम के साथ भोरंज थाने में आकर निरीक्षण किया. इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं के तहत चालान कोर्ट में पेश किया गया. मामला कोर्ट में विचाराधीन था. गुरुवार को कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद होने के आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई.
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