हमीरपुर: लोकसभा चुनाव 2019 में सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के चुनाव खर्च के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. साथ ही चुनाव के लक्ष्य से समर्पित बैंक खाता संख्या नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भी देना होगा.
जानकारी देते हुए डीसी हमीरपुर रिचा वर्मा ने बताया कि चुनाव खर्च के रखरखाव, कानूनी प्रावधान और इस संबंध में होने वाली सारी प्रक्रिया को सही तरीके से रखा जाएगा व इस अवधि के बाद व्यय पर्यवेक्षक द्वारा इसका आकंलन भी किया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान हलफनामा को भी संशोधित किया गया है, जिसको उम्मीदवारों नामांकन के वक्त प्रस्तुत करने होंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी रिचा वर्मा ने कहा कि नामांकन और हलफनामा में हुए संशोधन व अन्य चुनावी प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा दिया गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मूल्यांकन चार्ट पर चर्चा करके इसकी दर निर्धारित कर ली गई है.
डीसी रिचा वर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर लगाने का किराया, पंडाल बनाने, झंडे लगाने, A4 साइज के पोस्टर, बड़े होल्डिंग, गेट लगाने, रोजाना वाहनों को किराये पर चलाने की दर और पोलिंग एजेंट व कैंपेन में कार्य करने वालों के लिए 500 रुपये दैनिक मजदूरी तय की गई है.