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चुनाव खर्च के लिए राजनीतिक दलों खुलवाना होगा अलग बैंक अकाउंट, नामांकन पत्र में देनी होगी जानकारी - लोकसभा चुनाव

चुनाव खर्च के लिए राजनीतिक दलों खुलवाना होगा अलग बैंक अकाउंट, नामांकन पत्र में देनी होगी जानकारी

हमीरपुर में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन
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Published : Mar 23, 2019, 9:36 PM IST

हमीरपुर: लोकसभा चुनाव 2019 में सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के चुनाव खर्च के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. साथ ही चुनाव के लक्ष्य से समर्पित बैंक खाता संख्या नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भी देना होगा.

जानकारी देते हुए डीसी हमीरपुर रिचा वर्मा ने बताया कि चुनाव खर्च के रखरखाव, कानूनी प्रावधान और इस संबंध में होने वाली सारी प्रक्रिया को सही तरीके से रखा जाएगा व इस अवधि के बाद व्यय पर्यवेक्षक द्वारा इसका आकंलन भी किया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान हलफनामा को भी संशोधित किया गया है, जिसको उम्मीदवारों नामांकन के वक्त प्रस्तुत करने होंगे.

हमीरपुर में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन


जिला निर्वाचन अधिकारी रिचा वर्मा ने कहा कि नामांकन और हलफनामा में हुए संशोधन व अन्य चुनावी प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा दिया गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मूल्यांकन चार्ट पर चर्चा करके इसकी दर निर्धारित कर ली गई है.

हमीरपुर में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन


डीसी रिचा वर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर लगाने का किराया, पंडाल बनाने, झंडे लगाने, A4 साइज के पोस्टर, बड़े होल्डिंग, गेट लगाने, रोजाना वाहनों को किराये पर चलाने की दर और पोलिंग एजेंट व कैंपेन में कार्य करने वालों के लिए 500 रुपये दैनिक मजदूरी तय की गई है.

हमीरपुर: लोकसभा चुनाव 2019 में सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के चुनाव खर्च के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. साथ ही चुनाव के लक्ष्य से समर्पित बैंक खाता संख्या नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भी देना होगा.

जानकारी देते हुए डीसी हमीरपुर रिचा वर्मा ने बताया कि चुनाव खर्च के रखरखाव, कानूनी प्रावधान और इस संबंध में होने वाली सारी प्रक्रिया को सही तरीके से रखा जाएगा व इस अवधि के बाद व्यय पर्यवेक्षक द्वारा इसका आकंलन भी किया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान हलफनामा को भी संशोधित किया गया है, जिसको उम्मीदवारों नामांकन के वक्त प्रस्तुत करने होंगे.

हमीरपुर में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन


जिला निर्वाचन अधिकारी रिचा वर्मा ने कहा कि नामांकन और हलफनामा में हुए संशोधन व अन्य चुनावी प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा दिया गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मूल्यांकन चार्ट पर चर्चा करके इसकी दर निर्धारित कर ली गई है.

हमीरपुर में लोकसभा चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन


डीसी रिचा वर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर लगाने का किराया, पंडाल बनाने, झंडे लगाने, A4 साइज के पोस्टर, बड़े होल्डिंग, गेट लगाने, रोजाना वाहनों को किराये पर चलाने की दर और पोलिंग एजेंट व कैंपेन में कार्य करने वालों के लिए 500 रुपये दैनिक मजदूरी तय की गई है.

Intro:चुनाव खर्च के लिए हर राजनीतिक दल को अलग से खुलवाना होगा बैंक खाता, नामांकन पत्र में ही रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी जानकारी
हमीरपुर.
लोकसभा चुनाव 2019 में सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के चुनाव खर्च के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. साथ ही चुनाव के लक्ष्य से समर्पित बैंक खाता संख्या नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भी दी जानी अनिवार्य होगी. चुनाव खर्च के रखरखाव और कानूनी प्रावधान तथा इस संबंध में होने वाली सारी प्रक्रिया को सही तरीके से रखा जाए तथा इस अवधि के पश्चात व्यय पर्यवेक्षक द्वारा इसका आकलन भी किया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान हलफनामा को भी संशोधित किया गया है. उम्मीदवारों को यह संशोधित प्रारूप ही नामांकन के वक्त प्रस्तुत करने होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर रिचा वर्मा ने लोकसभा चुनाव 2019 के सिलसिले में शनिवार को हमीरपुर में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नामांकन और हलफनामा में हो गए संशोधन तथा अन्य चुनावी प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा दिया गया है।


Body:निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मूल्यांकन चार्ट पर चर्चा कर इसकी दरें निर्धारित कर ली गई है. चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चुनाव के खर्च की निगरानी तथा चुनाव में व्यय पर्यवेक्षक द्वारा व्यय का आकलन करने के लिए दर चार्ट की भूमिका के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया गया है. चुनावों के दौरान लाउडस्पीकर लगाने का किराया, पंडाल बनाने, झंडे लगाने, A4 साइज के पोस्टर, बड़े होल्डिंग, गेट लगाने, रोजाना वाहनों को किराए पर चलाने की दरें और पोलिंग एजेंट तथा कैंपेन . में कार्य करने वालों के लिए ₹500 दैनिक मजदूरी तय की गई है. सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला में गठित व्यय निगरानी कार्यकारिणी की विभिन्न टीमों के बारे में भी अवगत करवा दिया गया है।


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