हमीरपुरः राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के रद्द होने के बाद अब दुकानदारों को सामान समेटने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि मेला शुरू होने से पहले ही मेला मैदान में व्यापारियों ने दुकानें से जाना शुरु कर दिया था, लेकिन अब मेला रद्द होने के बाद यहां पर प्रशासन ने इन दुकानदारों को सामान समेटने के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश सरकार की तरफ से 23 मार्च से बंदिशे लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसे में अब इन दुकानदारों को 23 मार्च से पहले अपनी दुकानें समेटनी होंगी.
राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेला लगने से पहले ही बंद
इस बार भी राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेला लगने से पहले ही बंद हो गया है. सुजानपुर होली मेले में आए दुकानदारों को भी 23 मार्च तक अपना समान समेटना पड़ेगा. हमीरपुर जिला के दियोटसिद्ध में चल रहे चैत्र मेले भी अब बंद होंगे तथा मेलों के दौरान चल रही सभी सराय भवन भी बंद होंगे और कोई भी लंगर बगैरह नहीं लगेगा.
हालांकि मंदिर खुला रहेगा लेकिन इसके प्रवेश पर भी नए नियम लागू होंगे. वहीं इस बार छिंज मेलों, जगरातों और अन्य मेलों का भी आयोजन नहीं होगा. इनके आयोजनों पर भी कोरोना की नई बंदिशों के चलते पूर्णत: रोक लग गई है.
एडीएम जितेंद्र सांजटा ने बताया
कोरोना की दूसरी लहर के चलते नई बंदिशों के हिसाब से कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है और ऐसे सभी आयोजन नहीं होंगे जिनमें भीड़ इकट्ठा होती हो. एडीएम जितेंद्र सांजटा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने नए नियम और कोरोना की बंदिशें फिर से लगा दी हैं. जिसके चलते 23 मार्च के बाद कोई भी मेले या दंगल बगैरह नहीं होंगे जहां भीड़ इकट्ठा होती हो. इसी के चलते दियोटसिद्ध व सुजानपुर होली मेले पर भी रोक लग गई है और दुकानदार 23 मार्च तक अपना सामान समेट सकते हैं.
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