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खरवाड़ पंचायत का वार्ड नंबर 5 बना कंटेनमेंट जोन, घर पर होगी जरूरी चीजों की आपूर्ति

भोरंज में खरवाड़ पंचायत का वार्ड नंबर पांच कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके चलते प्रशासन अब जरूरी चीजों की आपूर्ति लोगों के गर पर ही करेगा.

Bhoranj Police Station
भोरंज पुलिस स्टेशन
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Published : Jul 22, 2020, 8:16 AM IST

भोरंज/हमीरपुर: कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला सामने आने पर भोरंज उपमंडल की खरवाड़ ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 5 दरूहन ब्राहमना गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. साथ ही इधर-उधर घूमने और सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 1077 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की की मौत हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक 15 कोरोना संक्रमित मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं. वहीं मंगलवार को प्रदेश में 10 और मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं.

ये भी पढ़ें: NEWSTODAY: देखिए आज किन खबरों पर बनी रहेगी नजर

भोरंज/हमीरपुर: कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला सामने आने पर भोरंज उपमंडल की खरवाड़ ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 5 दरूहन ब्राहमना गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. साथ ही इधर-उधर घूमने और सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 1077 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की की मौत हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक 15 कोरोना संक्रमित मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं. वहीं मंगलवार को प्रदेश में 10 और मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं.

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