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सुजानपुर चौगान में दुकानें बनाने प मुख्य सचिव सहित 5 प्रतिवादियों को नोटिस, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 जून को - matter of building a shop in Sujanpur Chaugan

हाईकोर्ट ने सुजानपुर चौगान में दुकानें बनाने पर सरकार के मुख्य सचिव सहित 5 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई 23 जून को होगी.

High court notice to five defendants
High court notice to five defendants
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Published : May 20, 2023, 7:18 AM IST

हमीरपुर : प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर चौगान में दुकानें बनाने पर सरकार के मुख्य सचिव सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इस विषय को लेकर समाचार पत्र में खबरें छपी थी जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

23 जून, 1982 को लगाया गया था प्रतिबंध: खबर में उजागर किया गया है कि सुजानपुर टिहरा के चौगान में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण करने जा रहा है. बताया गया था कि इसके लिए बाकायदा चौगान की एक कनाल, सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम हुई है.आपको बता दें कि चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने को लेकर 23 जून, 1982 को प्रदेश सरकार ने यहां सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचना जारी की थी.

चौगान की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता: गौरतलब है कि इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व की सरकार में सुजानपुर के चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी. अब नगर परिषद की ओर से यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण किया जा रहा है. वहीं, प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव की अधिसूचना के अनुसार चौगान की भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता है और न ही चौगान की भूमि किसी के नाम स्थानांतरित की जा सकती है. बावजूद इसके शहरी विकास विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में अब हाईकोर्ट की तरफ से इस विषय पर जवाब तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें : डिप्टी CM और CPS मामले में नहीं हो रही नोटिस की तामील, 4 सीपीएस को नए सिरे से नोटिस

हमीरपुर : प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर चौगान में दुकानें बनाने पर सरकार के मुख्य सचिव सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इस विषय को लेकर समाचार पत्र में खबरें छपी थी जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

23 जून, 1982 को लगाया गया था प्रतिबंध: खबर में उजागर किया गया है कि सुजानपुर टिहरा के चौगान में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण करने जा रहा है. बताया गया था कि इसके लिए बाकायदा चौगान की एक कनाल, सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम हुई है.आपको बता दें कि चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने को लेकर 23 जून, 1982 को प्रदेश सरकार ने यहां सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचना जारी की थी.

चौगान की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता: गौरतलब है कि इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व की सरकार में सुजानपुर के चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी. अब नगर परिषद की ओर से यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण किया जा रहा है. वहीं, प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव की अधिसूचना के अनुसार चौगान की भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता है और न ही चौगान की भूमि किसी के नाम स्थानांतरित की जा सकती है. बावजूद इसके शहरी विकास विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में अब हाईकोर्ट की तरफ से इस विषय पर जवाब तलब किया गया है.

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