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हमीरपुर में नई गाइडलाइन जारी, DC बोलीं- कोरोना नियमों का सख्ती से करें पालन

हमीरपुर डीसी ने प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के बाद लोगों से एहतियात बरतने और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. साथ ही कहा कि जिला में अब बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, 1 जुलाई से धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक क्लब और जिम खुलेंगे

हमीरपुर डीसी देबश्वेता बनिक
हमीरपुर डीसी देबश्वेता बनिक
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Published : Jun 23, 2021, 8:10 PM IST

हमीरपुर: प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद हमीरपुर जिला में भी अब बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, 1 जुलाई से धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. लंबे समय बाद अब लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन कर पाएंगे. जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इनके आदेश जारी किए.

डीसी की लोगों से अपील

मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए डीसी देबश्वेता बनिता ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा दी गई ढील के दौरान सावधानी बरतनी की भी अपील की है. डीसी ने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं. दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोर पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी. रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं.

कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय पहली जुलाई से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कॉलेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं. अब इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुतकनीकी कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे. अन्य सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे.

वीडियो.

धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन

धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें केवल दर्शन की ही अनुमति होगी. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और अन्य आयोजन पर पाबंदी रहेगी. सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं. खेल परिसर भी खेलकूद गतिविधियों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.

कोरोना नियमों के उल्लघंन पर होगी कार्रवाई

देबश्वेता बनिक ने कहा कि आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे. पान-गुटका के प्रयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है. जिलाधीश ने जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- शिमला हाईवे पर पार्क के निर्माण को मिली मंजूरी, पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र

हमीरपुर: प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद हमीरपुर जिला में भी अब बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, 1 जुलाई से धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. लंबे समय बाद अब लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन कर पाएंगे. जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इनके आदेश जारी किए.

डीसी की लोगों से अपील

मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए डीसी देबश्वेता बनिता ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा दी गई ढील के दौरान सावधानी बरतनी की भी अपील की है. डीसी ने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं. दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोर पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी. रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं.

कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय पहली जुलाई से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कॉलेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं. अब इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुतकनीकी कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे. अन्य सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे.

वीडियो.

धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन

धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें केवल दर्शन की ही अनुमति होगी. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और अन्य आयोजन पर पाबंदी रहेगी. सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं. खेल परिसर भी खेलकूद गतिविधियों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.

कोरोना नियमों के उल्लघंन पर होगी कार्रवाई

देबश्वेता बनिक ने कहा कि आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे. पान-गुटका के प्रयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है. जिलाधीश ने जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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