हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों (Corona cases in hamirpur) को देखते हुए हमीरपुर जिले में अदालतों में भी अब अति आवश्यक मामलों में ही सुनवाई होगी. कोरोना के मामले में हुई अचानक बेतहाशा वृद्धि के चलते अदालतों के काम-काज पर भी प्रभाव पड़ा है तथा कोरोना मामलों के चलते न्यायालयों में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब न्यायालयों में केवल अति आवश्यक काम होने पर ही अधिवक्ता और लोगों को आने की अनुमति होगी.
इस संदर्भ में जिला बार संघ हमीरपुर की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उपरोक्त निर्णय लिए. बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट एससी चौहान ने की. जमानत, स्टे, रिलीज और पहली दफा कोर्ट में पेश होना है अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में ही उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी. जिला बार संघ हमीरपुर (District Bar Association Hamirpur) ने अपने सभी सदस्यों से यह आग्रह किया है कि अपने क्लाइंट अदालत परिसर में न भेजें और न ही बुलाएं.
बैठक की जानकारी देते हुए बार संघ के महासचिव एडवोकेट कपिल भारद्वाज ने बताया कि जिला बार संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है. इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों के चलते अदालत परिसर में बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा और अति आवश्यक मामलों में ही अधिवक्ता और आम आदमी अदालतों में हाजिर हो पाएंगे. ये निर्णय 24 जनवरी तक लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि जमानत, स्टे, रिलीज और पहली दफा कोर्ट में पेश होना है अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में ही उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी.
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बता दें कि, हमीरपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी (Corona Active cases in himachal pradesh) हुई है. ऐसे में जिले में महामारी के खतरे को देखते हुए जिला बार संघ ने यह निर्णय लिया है. हमीरपुर जिले में कई संस्थानों में कोरोना संक्रमण के एक साथ कई मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में सावधानी बरतना और भी जरूरी हो गया है.
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