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हमीरपुर में कोरोना नियमों का पालन, दुकानदारों ने 6 बजे तक बंद की दुकानें - हमीरपुर में कोरोना नियमों का पालन

हमीरपुर के मुख्य बाजार में दुकानदारों ने 6 बजे से पहले ही दुकानें बंद कर दी. जिन दुकानदारों ने 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद नहीं की थी, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा हिदायत देकर छोड़ दिया गया और आगे से समय पर दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए.

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Published : Apr 23, 2021, 5:58 PM IST

हमीरपुर: जिला प्रशासन के आदेशों के बाद जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजार में दुकानदार 6 बजे से पहले ही दुकानें बंद करते हुए नजर आ रहे हैं. पहले दिन आदेशों की पालना करते हुए अधिकतर दुकानदारों ने 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर दी.

पहले दिन हिदायत देकर छोड़ा गया

जिन दुकानदारों ने 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद नहीं की थी, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा पहले दिन हिदायत देकर छोड़ दिया गया और आगे से समय पर दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए. दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट व्हीकल का उपयोग भी किया गया. हालांकि यह आदेश मेडिकल और दवाइयों की दुकानों, होटल, रेस्तरां और ढाबों पर लागू नहीं होगा. होटल, रेस्तरां और ढाबे रात दस बजे तक खुले रखे जा सकते हैं.

वीडियो.

होटल, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध

नेशनल हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहन चालकों और सवारियों को खाना मुहैया करवाने वाले ढाबों के लिए इस आदेश में छूट रखी गई है लेकिन होटल, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केवल पैक किए हुए खाने की ही अनुमति होगी.

प्रतिबंधों से व्यापारियों को नुकसान

स्थानीय दुकानदार विशाल ने बताया कि व्यापारी वर्ग पहले ही कोरोना काल में ग्राहकों के नहीं आने से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुकानें 6 बजे बंद रखने का यह निर्णय एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है. उन्होंने कहा कि मार्केट 6 बजे बंद होने से ग्राहक बाजार में नहीं आएगा, इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद होगी लेकिन ग्राहकों के नहीं आने के कारण इसका सीधा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर के कपाट बंद, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे मां के दर्शन

हमीरपुर: जिला प्रशासन के आदेशों के बाद जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजार में दुकानदार 6 बजे से पहले ही दुकानें बंद करते हुए नजर आ रहे हैं. पहले दिन आदेशों की पालना करते हुए अधिकतर दुकानदारों ने 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर दी.

पहले दिन हिदायत देकर छोड़ा गया

जिन दुकानदारों ने 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद नहीं की थी, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा पहले दिन हिदायत देकर छोड़ दिया गया और आगे से समय पर दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए. दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट व्हीकल का उपयोग भी किया गया. हालांकि यह आदेश मेडिकल और दवाइयों की दुकानों, होटल, रेस्तरां और ढाबों पर लागू नहीं होगा. होटल, रेस्तरां और ढाबे रात दस बजे तक खुले रखे जा सकते हैं.

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होटल, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध

नेशनल हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहन चालकों और सवारियों को खाना मुहैया करवाने वाले ढाबों के लिए इस आदेश में छूट रखी गई है लेकिन होटल, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केवल पैक किए हुए खाने की ही अनुमति होगी.

प्रतिबंधों से व्यापारियों को नुकसान

स्थानीय दुकानदार विशाल ने बताया कि व्यापारी वर्ग पहले ही कोरोना काल में ग्राहकों के नहीं आने से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुकानें 6 बजे बंद रखने का यह निर्णय एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है. उन्होंने कहा कि मार्केट 6 बजे बंद होने से ग्राहक बाजार में नहीं आएगा, इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद होगी लेकिन ग्राहकों के नहीं आने के कारण इसका सीधा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा.

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