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हमीरपुर और सुजानपुर के 1-1 वार्ड में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, एक्टिव केस हुए 22 - corona positive cases

नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर एक और सुजानपुर के वार्ड नंबर तीन में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद इन वार्ड के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में डीसी हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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Published : Jul 29, 2020, 10:09 PM IST

हमीरपुर: जिला में कोरोना पाॅजिटिव मामले सामने आने पर नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर एक और सुजानपुर के वार्ड नंबर तीन के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैं. इस संबंध में डीसी हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी हमीरपुर के आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर एक अणु में केवल मकान नंबर 425, 539, 540 और 541 का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार नगर पंचायत सुजानपुर के वार्ड नंबर तीन में गुरुद्वारा-रविदास गली से लेकर विजय कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैै.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा. न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. फिलहाल हमीरपुर जिला में 22 एक्टिव कोरोना केस मौजूद हैं.

पढ़ें: शिमला में तेंदुए का शिकार, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

हमीरपुर: जिला में कोरोना पाॅजिटिव मामले सामने आने पर नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर एक और सुजानपुर के वार्ड नंबर तीन के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैं. इस संबंध में डीसी हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी हमीरपुर के आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर एक अणु में केवल मकान नंबर 425, 539, 540 और 541 का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार नगर पंचायत सुजानपुर के वार्ड नंबर तीन में गुरुद्वारा-रविदास गली से लेकर विजय कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैै.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा. न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. फिलहाल हमीरपुर जिला में 22 एक्टिव कोरोना केस मौजूद हैं.

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