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सुक्खू ने नकारे झूठे शपथ पत्र देने के आरोप, शिकायतकर्ता ने दी दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती

झूठे चुनाव शपथ पत्र मामले में जिला हमीरपुर के नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगे हैं. शुक्रवार को हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसंत सिंह ने विधायक सुक्खू को इस मामले में दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती दी है. अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत पुलिस थाना के एसएचओ को छानबीन करने के आदेश जारी किए हैं.

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Published : Mar 26, 2021, 5:41 PM IST

Complainant challenged to make the document public on Sukhu false affidavits case
सुक्खू ने नकारे झूठे शपथ पत्र देने के आरोप

हमीरपुरः झूठे चुनाव शपथ पत्र मामले में जिला हमीरपुर के नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगे हैं. विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को दिए बयान में इन आरोपों को खारिज किया है.

वहीं, शुक्रवार को हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसंत सिंह ने विधायक सुक्खू को इस मामले में दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती दी है. अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत पुलिस थाना के एसएचओ को छानबीन करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने इस मामले में जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड समेत पेश करने कs भी निर्देश दिए हैं.

ये भी पढे़ं: गंभीर आरोप : स्कूल फीस वसूलने के लिए 10 साल की बच्ची को कर दिया कमरे में बंद !

न्यायालय में याचिका दायर

जिला के नादौन के गांव जड़ौत डाकघर सेरा निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगा राम ने विधायक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा के माध्यम से झूठा चुनाव शपथ पत्र पेश करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर की थी.

वीडियो.

हाईकोर्ट में भी दायर की थी याचिका
मामले में बीते वर्ष हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने इस मामले की छानबीन की और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर को सौंपी थी. अब नादौन कोर्ट ने एसएचओ को इस मामले की छानबीन कर आगामी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा के मुताबिक न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया में यह संज्ञेय अपराध का मामला बनता है इसलिए मामले की कानून के मुताबिक जांच कर रिकॉर्ड न्यायालय में पेश किया जाए.

ये भी पढ़ेंः- कोरोना से लड़ने में हिमाचलियों ने दिल खोलकर दिया दान, खजाने में जमा हुए 84 करोड़, मंडी टॉप पर

हमीरपुरः झूठे चुनाव शपथ पत्र मामले में जिला हमीरपुर के नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगे हैं. विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को दिए बयान में इन आरोपों को खारिज किया है.

वहीं, शुक्रवार को हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसंत सिंह ने विधायक सुक्खू को इस मामले में दस्तावेज सार्वजनिक करने की चुनौती दी है. अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत पुलिस थाना के एसएचओ को छानबीन करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने इस मामले में जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड समेत पेश करने कs भी निर्देश दिए हैं.

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न्यायालय में याचिका दायर

जिला के नादौन के गांव जड़ौत डाकघर सेरा निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगा राम ने विधायक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा के माध्यम से झूठा चुनाव शपथ पत्र पेश करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर की थी.

वीडियो.

हाईकोर्ट में भी दायर की थी याचिका
मामले में बीते वर्ष हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने इस मामले की छानबीन की और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर को सौंपी थी. अब नादौन कोर्ट ने एसएचओ को इस मामले की छानबीन कर आगामी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा के मुताबिक न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया में यह संज्ञेय अपराध का मामला बनता है इसलिए मामले की कानून के मुताबिक जांच कर रिकॉर्ड न्यायालय में पेश किया जाए.

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