चंबा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने लेखराज नाम के व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 13 साल के कठोर कारावास और एक लाख तीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जुर्माना न अदा करने पर दोषी लेखराज को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की. अभियोजन पक्ष के मुताबिक सलूणी- संघणी मार्ग पर भांदल के नजदीक 16 नवंबर 2017 को अटाला डैम साइट पर पुलिस टीम ने एएसआई गोविंद पाल की अगुवाई में नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान शक के आधार पर लेखराज की तलाशी ली.
जांच के दौरान लेखराज के कब्जे से सात किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने लेखराज के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर किहार थाना में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया और बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु कोर्ट में दायर किया.
अदालत में अभियोजन पक्ष से बीस गवाह पेश कर लेखराज पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लेखराज को चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए 13 वर्ष की कैद व एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.