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हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना भी ठोका

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Published : Nov 17, 2019, 11:52 PM IST

जिला चंबा में सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

चंबा: जिला चंबा में सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत दोषियों को तीन माह की सजा और एक हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा. इसके साथ ही दोषियों को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की. मामला साल 2016 का है जिसमें जिला के पांगी क्षेत्र के पुंटो गांव में दो लोगों ने सेर सिंह (मृतक)के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसके सिर पर चोटें आई थी. ये मारपीट 15 मार्च 2016 को हुई थी, वहीं, चोटों के कारण वहीं, 16 मार्च की सुबह शेर सिंह ने दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 323, 34 के तहत केस दर्ज किया था.

इस मामले में 16 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में शेर सिंह पुत्र राम सरण निवासी व डाकघर करयूणी तहसील पांगी जिला चंबा और मान सिंह पुत्र संतोष कुमार निवासी गांव सेरी डाकघर कोठी करयूणी तहसील पांगी शामिल हैं.

चंबा: जिला चंबा में सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत दोषियों को तीन माह की सजा और एक हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा. इसके साथ ही दोषियों को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की. मामला साल 2016 का है जिसमें जिला के पांगी क्षेत्र के पुंटो गांव में दो लोगों ने सेर सिंह (मृतक)के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसके सिर पर चोटें आई थी. ये मारपीट 15 मार्च 2016 को हुई थी, वहीं, चोटों के कारण वहीं, 16 मार्च की सुबह शेर सिंह ने दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 323, 34 के तहत केस दर्ज किया था.

इस मामले में 16 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में शेर सिंह पुत्र राम सरण निवासी व डाकघर करयूणी तहसील पांगी जिला चंबा और मान सिंह पुत्र संतोष कुमार निवासी गांव सेरी डाकघर कोठी करयूणी तहसील पांगी शामिल हैं.

Intro:हत्या के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा , 25 25 हजार ठोका जुर्माना ,

सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों शेर सिंह पुत्र राम सरण निवासी व डाकघर करयूणी तहसील पांगी जिला चंबा और मान सिंह पुत्र संतोष कुमार निवासी गांव सेरी डाकघर कोठी करयूणी तहसील पांगी को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादंस की धारा 323 और 34 इसके तहत दोषियों को तीन माह की सजा और एक हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा। अन्यथा एक माह का साधारण कारावास दोषियों को भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। Body:यह मामला पांगी क्षेत्र का है। महिला पुर्ण देई पत्नी जन्म सिंह गांव पुंटो तहसील पांगी के बयान पर दर्ज हुआ था। इसमें महिला ने बताया कि वह 13 मार्च 2016 पैतृक गांव बखौन में मेला देखने आई थी। 15 मार्च 2016 को जब वह माता-पिता के साथ थी। रात करीब साढ़े सात बजे वह अपने भाई के कमरे में थी। उसी समय उसने बाहर से एक व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद वह भाई अशोक के घर के लेंटर में गई।
यहां उसने देखा कि धरम चंद के घर के दरवाजे पर कुछ लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद वह उन व्यक्तियों के पास गई, जहां उसने देखा कि आरोपी व्यक्ति उसके चचेरे भाई शेर सिंह को लात और घूंसों से मार रहे थे। उसने व्यक्तियों को शेर सिंह को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। इसके कारण उसके माथे और चेहरे पर चोटें आईं। इसके बाद वह नीचे आई और अशोक कुमार और ओम प्रकाश को बुलाया।
उसने दोनों को बताया कि दो व्यक्ति शेर सिंह को पीट रहे हैं और उसके हस्तक्षेप पर उन्होंने उसे भी पीटा। इसके बाद ओम प्रकाश, अशोक और महिला दोबारा खुद धर्म चंद के घर आए। यहां उन्होंने देखा कि शेर सिंह को व्यक्ति अभी भी पीट रहे थे। अशोक और ओम प्रकाश को देखते ही आरोपी व्यक्ति मौके से भाग गए। इसके बाद ओम प्रकाश और अशोक कुमार बुरी तरह से घायल शेर सिंह को नीचे लेकर रसोई में उसने शेर सिंह के खून से सने चेहरे को धोया और उसे कमरे में सुला दिया। अशोक कुमार और ओम प्रकाश भी शेर सिंह के साथ उस कमरे में सो गए। Conclusion:उन्होंने बताया कि शेर सिंह के शरीर पर चोटों के निशान थे। अगले दिन सुबह करीब 5 बजे उसने शेर सिंह (मृतक) को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओम प्रकाश और अशोक ने भी शेर सिंह को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ओम प्रकाश और अशोक कुमार वहां से अमरनाथ को बुलाने गए। कुछ देर बाद अमरनाथ और शक्ति घर में पहुंचे। मगर तब तक शेर सिंह की मौत हो गई थी।
इसके बाद शक्ति ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भांदसं की धारा 302, 323, 34 के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में 16 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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