चंबा: जिला चंबा में सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है.
जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत दोषियों को तीन माह की सजा और एक हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा. इसके साथ ही दोषियों को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की. मामला साल 2016 का है जिसमें जिला के पांगी क्षेत्र के पुंटो गांव में दो लोगों ने सेर सिंह (मृतक)के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसके सिर पर चोटें आई थी. ये मारपीट 15 मार्च 2016 को हुई थी, वहीं, चोटों के कारण वहीं, 16 मार्च की सुबह शेर सिंह ने दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 323, 34 के तहत केस दर्ज किया था.
इस मामले में 16 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में शेर सिंह पुत्र राम सरण निवासी व डाकघर करयूणी तहसील पांगी जिला चंबा और मान सिंह पुत्र संतोष कुमार निवासी गांव सेरी डाकघर कोठी करयूणी तहसील पांगी शामिल हैं.