चंबा: वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं. इसी के चलते विकास खंड चंबा के तहत पनेला में कर्फ्यू ढील का समय समाप्त होने के बाद भी दुकान को खोलना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया. पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ धारा 144 की उल्लंघना करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि पनेला में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उक्त दुकानदार कर्फ्यू ढील का समय पूरा होने के बाद भी दुकान खोलकर सामान बेच रहा था.
जानकारी के अनुसार कर्फ्यू ढील के दौरान जब चंबा थाना की टीम पनेला में गश्त कर रही थी. उसी दौरान पुलिस ने शाम सात बजे पाया कि चमन सिंह ने अपनी करियाना की दुकान खुली रखी है, जबकि दुकानें खोलने का समय सुबह दस बजे से लेकर शाम तीन बजे निर्धारित किया गया है.
वहीं, उक्त दुकादार के खिलाफ धारा 144 व कर्फ्यू ढील नियमों की अवहेलना करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही दुकानदार को पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है कि वह कर्फ्यू ढील के समय पर ही अपनी दुकान खोले. ऐसा न करने पर उसकी दुकान को सील भी किया जा सकता है.
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