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कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर चला EC का डंडा, कैलेंडर वितरण मामले में कार्रवाई के आदेश - आचार संहिता उल्लंघन

कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिर गए हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है.

कैलेंडर वितरण मामले में कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई के आदेश (फाइल फोटो)
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Published : May 6, 2019, 9:16 PM IST

शिमला: कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिर गए हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है.

पवन काजल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने यह जानकारी दी है.

order of action against pawan kajal
कैलेंडर वितरण मामले में कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई के आदेश (फाइल फोटो)

बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल के खिलाफ आचार संहिता की अवहेलना की दो शिकायतें निर्वाचन विभाग को मिली है. एक शिकायत उनके कैलेंडर वितरित करने को लेकर है , दूसरी शिकायत नामांकन के दौरान आयोग द्वारा तय संख्या से अधिक लोगों को साथ लेकर पर्चा दाखिल करने को लेकर है.

कैलेंडर वितरण मामले में आयोग ने पवन काजल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था. काजल के जवाब से संतुष्ट न होकर अब इस मामले में 1950 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127 A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है. कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में आयोजित हुई जनसभाओं उनके फोटो सहित कैलेंडर बांटने के आरोप हैं.

शिमला: कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिर गए हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है.

पवन काजल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने यह जानकारी दी है.

order of action against pawan kajal
कैलेंडर वितरण मामले में कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई के आदेश (फाइल फोटो)

बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल के खिलाफ आचार संहिता की अवहेलना की दो शिकायतें निर्वाचन विभाग को मिली है. एक शिकायत उनके कैलेंडर वितरित करने को लेकर है , दूसरी शिकायत नामांकन के दौरान आयोग द्वारा तय संख्या से अधिक लोगों को साथ लेकर पर्चा दाखिल करने को लेकर है.

कैलेंडर वितरण मामले में आयोग ने पवन काजल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था. काजल के जवाब से संतुष्ट न होकर अब इस मामले में 1950 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127 A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है. कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में आयोजित हुई जनसभाओं उनके फोटो सहित कैलेंडर बांटने के आरोप हैं.

Intro:आचार सहिंता के उल्लंघन मामला। पवन काजल के खिलाफ कार्यवाई तय।

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल के खिलाफ आचार संहिता की अवहेलना के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्रवाई करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी कंगड़ा को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। काजल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने यह जानकारी दी। 





Body:दरअसल कांगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पवन का लज के खिलाफ आचार संहिता की अवहेलना की दो शिकायतें निर्वाचन विभाग को मिली हैं। एक शिकायत उनके कलेंडर वितरित करने को लेकर है , दूसरी शिकायत नामांकन के दौरान आयोग द्वारा तय संख्या से अधिक लोगों को साथ लेकर पर्चा दाखिल करने को लेकर है।कलेंडर वितरण मामले में आयोग ने पवन काजल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मागा था। काजल के जवाब से संतुष्ट न होकर अब इस मामले में 1950 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127 A के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। 


Conclusion:
काजल के खिलाफ दूसरी शिकायत नामांकन के दौरान तय संख्या से अधिक समर्थकों को लेकर पर्चा दाखिल करने को लेकर आई है। पर्चा दाखिल करने के बाद इन10 से 15 लोगों के लिए चायपान की व्यवस्था करने को लेकर आई शिकायत की पुष्टि बीते दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने भी की थी।
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