बिलासपुरः विशेष सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी नीम चंद को पोक्सो एक्ट की धारा 12 और धारा 509 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया और दोषी को 45 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को कोर्ट ने 500 का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा.
जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 मार्च 2018 को पीड़िता व उसकी दादी की शिकायत पर नीम चंद निवासी गांव काथला डाकघर जयनगर तहसील अर्की जिला सोलन के खिलाफ थाना में पोस्को एक्ट के अंतर्गत एफआईआर की गई थी.
शिकायत के अनुसार 17 मार्च 2018 को जब पीड़िता करीब अढाई बजे अपने पशुओं को चराने गई थी. तो इस दौरान दोषी पीड़िता को शरारत की नियत से उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंके. जब वह भागने लगी तो दोषी ने उसका पीछा किया और उसे बाजू से पकड़ लिया. पीड़िता ने वहां से भागकर नमहोल चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी. जहां आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.
छेड़छाड़ के इस मामले में जिला न्यायवादी ने अपने पक्ष में 12 गवाह और बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए. सरकारी पक्ष की गवाही को सही ठहराते हुए और दलीलों को स्वीकारा गया, बचाव पक्ष की गवाही व दलीलों को नकारा दिया गया. नीम चंद को दोषी करार देते हुए 45 दिन का कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
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