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सोलन नाबालिग दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने कर्मकांड पंडित को सुनाई 15 साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Published : Feb 23, 2022, 6:10 PM IST

सोलन नाबालिग दुष्कर्म मामला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कर्मकांड पंडित को दोषी ठहराया है और 15 साल के कठोर कारावास की सजा (Solan minor rape case) सुनाई है. आरोपी को धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है.

Solan Court
सोलन में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

सोलन: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन डॉ.परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने पेशे से कर्मकांड पंडित द्बारा नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया है और 15 साल के कठोर कारावास की सजा (Solan minor rape case) सुनाई है. जानकारी के अनुसार आरोपी को धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है. कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

बता दें कि 13 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां ने पीड़िता और उसके छोटे भाई को पवित्र चावल (मंत्र वाले चावल) लाने के लिए आरोपी सेवक राम उर्फ ​​संजीव शर्मा के घर भेजा था. आरोपी कर्मकांड पंडित के रूप में भी काम करता था. आरोपी ने पीड़ित के भाई से पैसे देकर लवी घाट से इलायची लाने के लिए भेज दिया और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पूजा कक्ष के अंदर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न (Pandit raped a minor in solan) किया.

जब पीड़िता और उसका भाई घर पहुंचे और पीड़िता ने अपनी मां को उपरोक्त घटना के बारे में बताया, तो बाल पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 34 के तहत महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित बच्ची का बयान भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें: दिव्यांग लोगों के लिए भी सांसद खेल महाकुंभ के उठने लगी मांग, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने दी ये प्रतिक्रिया

सोलन: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन डॉ.परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने पेशे से कर्मकांड पंडित द्बारा नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया है और 15 साल के कठोर कारावास की सजा (Solan minor rape case) सुनाई है. जानकारी के अनुसार आरोपी को धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है. कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

बता दें कि 13 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां ने पीड़िता और उसके छोटे भाई को पवित्र चावल (मंत्र वाले चावल) लाने के लिए आरोपी सेवक राम उर्फ ​​संजीव शर्मा के घर भेजा था. आरोपी कर्मकांड पंडित के रूप में भी काम करता था. आरोपी ने पीड़ित के भाई से पैसे देकर लवी घाट से इलायची लाने के लिए भेज दिया और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पूजा कक्ष के अंदर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न (Pandit raped a minor in solan) किया.

जब पीड़िता और उसका भाई घर पहुंचे और पीड़िता ने अपनी मां को उपरोक्त घटना के बारे में बताया, तो बाल पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 34 के तहत महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित बच्ची का बयान भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था.

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