किन्नौर: देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कानून सख्त हुआ है. इसी तरह प्रदेश व जनजातीय जिला किन्नौर में भी अब लॉकडाउन के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं. किन्नौर के एसपी ने जिला किन्नौर में भी अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है.
एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि जिला किन्नौर को ग्रीन जोन में रखा गया है. एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है. नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. आरोपी को पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.
ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना के साथ न्यायालय चाहे तो दोषी को 8 दिन का कारावास या दोनों सजा भी हो सकती है.
बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के बाद अब जिला किन्नौर में यह नियम लागू किया गया है. एसपी किन्नौर ने सभी पुलिस थाना चौकी व पंचायत प्रतिनिधियों को नियमों की पालन और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखने को कहा है.
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