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सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध, आदेशों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई - Spitting banned

एसपी एसआर राणा ने जिला किन्नौर में भी अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है. यदि कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजिनक स्थल पर थूकता हुआ दोषी पाया जाता है तो उसको पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.

Spitting banned in kinnaur
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध
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Published : May 2, 2020, 7:28 PM IST

Updated : May 2, 2020, 7:39 PM IST

किन्नौर: देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कानून सख्त हुआ है. इसी तरह प्रदेश व जनजातीय जिला किन्नौर में भी अब लॉकडाउन के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं. किन्नौर के एसपी ने जिला किन्नौर में भी अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है.

एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि जिला किन्नौर को ग्रीन जोन में रखा गया है. एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है. नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. आरोपी को पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.

ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना के साथ न्यायालय चाहे तो दोषी को 8 दिन का कारावास या दोनों सजा भी हो सकती है.

बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के बाद अब जिला किन्नौर में यह नियम लागू किया गया है. एसपी किन्नौर ने सभी पुलिस थाना चौकी व पंचायत प्रतिनिधियों को नियमों की पालन और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखने को कहा है.

वीडियो रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: कोरोना काल में बरकरार रहेगी कांगड़ा चाय की महक, अच्छे मौसम से बेहतर पैदावार की उम्मीद

किन्नौर: देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कानून सख्त हुआ है. इसी तरह प्रदेश व जनजातीय जिला किन्नौर में भी अब लॉकडाउन के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं. किन्नौर के एसपी ने जिला किन्नौर में भी अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है.

एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि जिला किन्नौर को ग्रीन जोन में रखा गया है. एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है. नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. आरोपी को पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.

ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना के साथ न्यायालय चाहे तो दोषी को 8 दिन का कारावास या दोनों सजा भी हो सकती है.

बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के बाद अब जिला किन्नौर में यह नियम लागू किया गया है. एसपी किन्नौर ने सभी पुलिस थाना चौकी व पंचायत प्रतिनिधियों को नियमों की पालन और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखने को कहा है.

वीडियो रिपोर्ट

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Last Updated : May 2, 2020, 7:39 PM IST
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