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शिमला शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू, डीसी ने जारी किए निर्देश, जानें वजह - शिमला में धारा 144 लागू

बुधवार को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि सवर्ण मोर्चा, सवर्ण समाज ने शिमला जाम करने का ऐलान किया है जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है. शहर में वाहनों की आवाजाही (Section 144 imposed in Shimla) को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. शहर में वाहनों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

Section 144 imposed in Shimla
शिमला शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू
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Published : Mar 15, 2022, 6:43 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन को लेकर बुधवार को शिमला में हो रहे सवर्ण समाज के विभिन्न मोर्चों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी है. शहर के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

बुधवार को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि सवर्ण मोर्चा, सवर्ण समाज ने शिमला (Section 144 imposed in Shimla) जाम करने का ऐलान किया है जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है. शहर में वाहनों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के तहत सीएम आवास, राजभवन, हाई कोर्ट एमएलए होस्टल, सचिवालय के 50 मीटर के दायरे कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा टूटीकंडी पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है.

वहीं, 103 टनल से विक्ट्री टनल, बालूगंज से एजी चौक, ढली बाजार से निगम बिहार तक धरने प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी की ओर से इस को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इस दौरान में सतर्क रहने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में बैच वाइज भरे जाएंगे जेबीटी के रिक्त पद, सीएम जयराम ने किया ऐलान

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन को लेकर बुधवार को शिमला में हो रहे सवर्ण समाज के विभिन्न मोर्चों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी है. शहर के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

बुधवार को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि सवर्ण मोर्चा, सवर्ण समाज ने शिमला (Section 144 imposed in Shimla) जाम करने का ऐलान किया है जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है. शहर में वाहनों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के तहत सीएम आवास, राजभवन, हाई कोर्ट एमएलए होस्टल, सचिवालय के 50 मीटर के दायरे कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा टूटीकंडी पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है.

वहीं, 103 टनल से विक्ट्री टनल, बालूगंज से एजी चौक, ढली बाजार से निगम बिहार तक धरने प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी की ओर से इस को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इस दौरान में सतर्क रहने को कहा गया है.

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